मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना-2023 की सम्पूर्ण जानकारी: पात्रता एवं प्रावधान

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में निवास कार्यालय समत्व भवन में मंत्रि-परिषद की वर्चुअल बैठक हुई। मंत्रि-परिषद ने प्रदेश में महिलाओं के सर्वांगीण विकास, आर्थिक स्वालम्बन, स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सतत् सुधार को बनाए रखने एवं महिलाओं की परिवार में निर्णय की भूमिका सुदृढ़ किए जाने के लिए “मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना-2023” का अनुमोदन किया। योजना में समय-सीमा में स्वीकृति दिए जाने का प्रावधान रखा गया है।प्रदेश की 23 से 60 वर्ष आयु के मध्य की विवाहित महिलाओं को योजना के लाभ की पात्रता होगी। प्रत्येक पात्र महिला को उसकी पात्रता अवधि में 1000 रुपये प्रतिमाह के मान से राशि सीधे उसके आधार लिंक्ड बैंक खाते में जमा की जायेगी।

किसी परिवार की 60 वर्ष से कम आयु की महिला को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में प्रतिमाह 1000 रुपये से कम जितनी राशि प्राप्त हो रही होगी, तो उस महिला को वह राशि प्रदाय कर 1000 रुपये तक राशि की पूर्ति करने का योजना में प्रावधान किया गया है।योजना में समस्त आवेदन नि:शुल्क ऑनलाइन प्राप्त किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त हितग्राही यदि स्वयं उपस्थित होकर “आवेदन के लिए आवश्यक जानकारी का प्रपत्र” देती है तो उसकी भी प्रविष्टी ऑनलाइन पोर्टल पर करने की व्यवस्था की गई है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में योजना अंतर्गत लगभग एक करोड़ महिला हितग्राहियों को 1000 रुपये प्रतिमाह के मान से राशि खाते में जमा की जाएगी।

सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना हर स्तर पर महिलाओं को सशक्त बनाएगी। महिला सशक्तिकरण के लिए कैबिनेट ने ऐतिहासिक फैसला लेकर आज मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना को अनुमोदित कर दिया है। सीएम चौहान ने कहा कि अगर बहनें, महिलाएँ सशक्त होंगी तो समाज सशक्त होगा, समाज सशक्त होगा तो प्रदेश सशक्त होगा और प्रदेश सशक्त होगा तो देश भी सशक्त होगा। बिना आधी आबादी के सशक्तिकरण के देश मजबूत नहीं हो सकता। इसलिए मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना में प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक वर्ग की बहनें, जिनकी उम्र 23 साल से ज्यादा होगी उनके खाते में एक हजार रूपया प्रतिमाह आएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि 60 साल से ऊपर की उम्र के लिए वृद्धावस्था पेंशन योजना लागू है। उसमें अभी 600 रूपये प्रतिमाह महिला को मिलते हैं। इस योजना में भी और राशि सम्मिलित कर न्यूनतम एक हजार रूपया किया जाएगा। इस तरह 60 साल से ऊपर की बहनों को भी एक हजार रूपये हर महीने मिल जाएंगे। सीएम चौहान ने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि बहनों को जिस तरह राजनैतिक और सामाजिक रूप से सशक्त किया गया है, अब उन्हें आर्थिक रूप से भी सशक्त किया जाए। सीएम चौहान ने विश्वास व्यक्त किया कि बहनें इस राशि का उपयोग परिवार के सुदृढ़ीकरण और बेहतरी के लिए करेंगी।

सीएम चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना 5 मार्च को लांच की जायेगी और इसी दिन से इसके आवेदन लेना प्रारंभ किये जायेंगे। होली और रंगपंचमी के बाद 15 मार्च से आवेदन भरे जाएंगे। आवेदन बहुत सरल हैं, बहनों को कहीं नहीं जाना होगा। उनके गाँव में ही आवेदन भरवाने टीम आएगी। इस कार्य में सहायता के लिए प्रशासनिक अधिकारी के साथ सामाजिक कार्यकर्ता भी उपस्थित रहेंगे। मार्च और अप्रैल में आवेदन भरने का काम पूरा हो जाएगा। शहरों के वार्ड में भी शिविर लगाए जाएंगे। नगर पंचायत में वार्ड छोटे हैं तो एक ही शिविर लगाएंगे और अगर महानगरों में वार्ड बड़े हैं तो वार्ड का विभाजन करके शिविर लगाए जाएंगे। सहजता और सरलता से बहनें अपना आवेदन जमा कर सकें इसकी पुख्ता व्यवस्था की जाएगी। मार्च-अप्रैल में फार्म भरने के बाद मई में इनकी जाँच कर ली जाएगी। यह योजना ढाई लाख रूपये तक की सालाना आय वाले परिवार की बहनों के लिए है। परिवार का मतलब है पति-पत्नी और उनके बच्चे। यह परिवार की एक यूनिट है। इस परिवार की मुखिया बहन के खाते में पैसे जाएंगे। सीएम चौहान ने कहा कि पाँच एकड़ से कम कृषि भूमि जिन किसान परिवारों के पास है वे भी इस योजना के पात्र होंगे। अपने आप में यह ऐतिहासिक योजना है। योजना में 10 जून से पैसा बहन के बैंक खाते में डलना प्रारंभ हो जाएगा और फिर हर महीने की इसी निश्चित तारीख को पैसे डाले जाएंगे। इससे बहनों को पता रहेगा कि इस तारीख को खाते में योजना के पैसे आएंगे। मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना बहनों की जिंदगी बदलने में सहायक होगी।

योजना के लिए पात्रता

मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना-2023 का लाभ लेने के लिए महिला का मध्यप्रदेश का स्थानीय निवासी होना और आवेदन किए जाने के कैलेण्डर वर्ष में एक जनवरी की स्थिति में 23 वर्ष की आयु पूर्ण करना एवं 60 वर्ष से कम आयु का होना आवश्यक है। विवाहित महिलाओं के अलावा विधवा, तलाक शुदा एवं परित्यक्ता महिला भी योजना के लिए पात्र होगी। योजना में ऐसी महिलाएँ अपात्र होंगी, जिनके परिवार की सम्मिलित रूप से स्व-घोषित सालाना आमदनी ढाई लाख रूपये से अधिक है, जिनके परिवार का कोई भी सदस्य आयकर दाता है, जिनके परिवार का कोई भी सदस्य केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार के सरकारी विभाग, उपक्रम, मंडल, स्थानीय निकाय में नियमित या स्थाई कर्मी या संविदा कर्मी के रूप में नियोजित है तथा सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन प्राप्त कर रहा है। ऐसी महिलाएँ भी अपात्र होंगी जो स्वयं केन्द्र सरकार या राज्य सरकार की किसी योजना में प्रतिमाह एक हजार रूपये या उससे अधिक की राशि प्राप्त कर रही हैं, जिनके परिवार का कोई सदस्य वर्तमान अथवा भूतपूर्व सांसद/विधायक है। ऐसे परिवार जिनका कोई सदस्य केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा मनोनीत बोर्ड/निगम/मंडल/उपक्रम का अध्यक्ष/संचालक/ सदस्य है वे महिलाएँ भी अपात्र होंगी। योजना में ऐसी महिलाएं भी अपात्र होंगी जिनके परिवार का कोई सदस्य स्थानीय निकायों में निर्वाचित जन-प्रतिनिधि (उप सरपंच को छोड़ कर) है। इसी तरह जिनके परिवारों के सदस्यों के पास संयुक्त रूप से कुल पाँच एकड़ से अधिक भूमि है या परिवार के सदस्यों के नाम से पंजीकृत चार पहिया वाहन (ट्रेक्टर सहित) हैं, वे भी अपात्र होंगी।

आवेदन की प्रक्रिया

योजना के लिए प्रपत्र, ग्राम पंचायत/वार्ड कार्यालय/शिविर स्थल पर उपलब्ध होंगे। महिला को स्वयं उपस्थित होना होगा। महिला का फोटो खींचने का कार्य और समग्र में आधार ई-केवाईसी की जाएगी। फार्म में उपलब्ध जानकारी स्थल पर पोर्टल/एप में डाटा एंट्री की जाएगी। आधार लिंक बैंक एकाउंट का सत्यापन किया जाएगा। आवेदन के सफलतापूर्वक दर्ज होने पर आवेदक को पावती मिलेगी, जिस पर आवेदन क्रमांक भी दर्ज होगा। योजना में राशि का भुगतान जून माह से प्रारंभ होगा। महिला एवं बाल विकास विभाग ने शिविर से पहले किओस्क जाकर समग्र में आधार ई-केवाईसी करवाने का परामर्श दिया है, जो नि:शुल्क रूप से होता है। महिला का यदि स्वयं के नाम से स्वतंत्र बैंक एकाउंट नहीं है तो उसे बैंक जाकर खाता खुलवाना होगा और संबंधित बैंक के किओस्क पर जाकर अपना बैंक एकाउंट आधार से लिंक करवाना होगा। मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना-2023 पोर्टल पर अनंतिम सूची का प्रकाशन करने के साथ ही ग्राम पंचायत अथवा वार्ड कार्यालय के सूचना पटल पर इसे प्रदर्शित किया जाएगा। आपत्ति निराकरण प्रक्रिया में ऑनलाइन/लिखित एवं सीएम हेल्पलाइन (181) द्वारा आपत्ति स्वीकार करने का प्रावधान है। ग्रामीण क्षेत्र, नगर परिषद, नगर पालिका और नगर निगम क्षेत्र की आपत्तियों के निराकरण के लिए समितियाँ कार्य करेंगी। अंतिम सूची का प्रकाशन भी पोर्टल/एप के साथ ही ग्राम पंचायत/वार्ड कार्यालय पर प्रदर्शित किया जाएगा।