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बिजली के खंभों पर केबल वायर के लटकाए जाने को लेकर हाई कोर्ट लिया स्वत: संज्ञान- अधिकारियों से मांगा जवाब

बिलासपुर (हि.स.) छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने बिलासपुर शहर के बिजली खंभों पर इंटरनेट केबल वायर के लटकाए जाने की खबर को संज्ञान में लिया है। इसे लेकर मीडिया में प्रकाशित खबरों पर स्वत: संज्ञान लेकर हाई कोर्ट ने जनहित याचिका के रूप में सोमवार को सुनवाई करते हुए कड़ी नाराजगी जताई है और बिजली विभाग को निर्देश दिए हैं।

सोमवार को उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रमेश कुमार सिन्हा और न्यायाधीश रविन्द्र कुमार अग्रवाल की बेंच ने इस मामले में सीएसपीडीसीएल के अधिकारियों से त्वरित कार्रवाई के आदेश दिए हैं। वहीं बिलासपुर के अधिकारियों सहित प्रबंध निदेशक रायपुर को पूरे राज्य की स्थिति को लेकर व्यक्तिगत शपथपत्र में जवाब मांगा है।

दरअसल बिलासपुर शहर में बिजली खंभों पर केबल वायर लटकाए जाने और इससे जुड़े खतरों को लेकर एक खबर 4 जनवरी 2015 को प्रकाशित की गई थी। इस मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई और कहा कि बिजली के खंभों में मकड़जाल बना रखा है। रेगुलर मेंटनेंस चलता है तो क्यों नहीं हटाते हैं। ये एक दिन का तो तार नहीं लपटा है। शहर सहित पूरे राज्य में केबल तार हटवाने को कार्रवाई करें। वहीं बिलासपुर सहित प्रदेश भर की स्थिति पर प्रबंध निदेशक रायपुर से व्यक्तिगत तौर पर हलफनामा दाखिल करने के आदेश दिए हैं। अगली सुनवाई 16 जनवरी 2025 को निर्धारित की गई है।

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