Sunday, July 26, 2026
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MP में 4 नए फास्ट ट्रैक कोर्ट, जबलपुर-भोपाल-इंदौर-ग्वालियर में होगी त्वरित सुनवाई

MP में पेपर लीक और भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी के मामलों का अब तेजी से निपटारा होगा. मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर में विशेष फास्ट ट्रैक अदालतें गठित करने का आदेश जारी किया है. इन अदालतों में परीक्षा संबंधी अपराधों की त्वरित सुनवाई होगी और दोषियों के खिलाफ जल्द फैसला दिया जाएगा.

हाईकोर्ट ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता  2023 की धारा 8(3) के तहत मिली शक्तियों का उपयोग करते हुए यह नोटिफिकेशन जारी किया है. साथ ही राज्य के विधि विभाग को नई व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू करने के निर्देश दिए हैं. विशेष अदालतों में पब्लिक एग्जामिनेशन (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) एक्ट, 2024, भारतीय न्याय संहिता (क्चहृस्), 2023 के तहत दर्ज अपराधों और राज्य या केंद्र सरकार की अधिकृत जांच एजेंसियों द्वारा जांचे जा रहे परीक्षा संबंधी मामलों की सुनवाई होगी.

हाईकोर्ट ने इन विशेष अदालतों को मामलों का संज्ञान लेने और शुरुआती न्यायिक प्रक्रिया पूरी करने के लिए न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की शक्तियां भी प्रदान की हैं. इससे मामलों की सुनवाई में तेजी आने की उम्मीद है. मध्यप्रदेश के चार बड़े शहरों भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर में युवाओं की शिक्षा और रोजगार से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे.

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पन्ना में यह घोषणा की. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं के हित में शिक्षा और रोजगार से जुड़े मामलों के जल्द निपटारे के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की घोषणा की है.

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