केंद्र सरकार कोरोना काल में बेरोजगार हुए वर्कर्स को तीन महीने तक आधा वेतन देगी, उक्ताशय का निर्णय केंद्रीय श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संतोष कुमार गंगवार की अध्यक्षता में आयोजित ईएसआईसी की 182वीं बैठक में लिया गया।
बैठक में ईएसआई कॉर्पोरेशन ने इस योजना का 30 जून 2021 तक एक और वर्ष के लिए योजना का विस्तार करने का फैसला किया है। यह मौजूदा परिस्थितियों और कोविड-19 महामारी के दौरान रोजगार गंवाने वाले वर्कर्स के लिए राहत की राशि को देने का निर्णय लिया गया है। बढ़ी राहत 24 मार्च 2020 से 31 दिसंबर 2020 की अवधि के दौरान बेरोजगार हुए वर्कर्स को दी जाएगी।
इसके बाद यह योजना 1 जनवरी 2021 से 30 जून 2021 की अवधि के दौरान मूल पात्रता शर्त के साथ उपलब्ध होगी। इन शर्तों की समीक्षा 31 दिसंबर 2020 के बाद की आवश्यकता और इस तरह की आराम की स्थिति की मांग के आधार पर की जाएगी।
इसके तहत नौकरी जाने के बाद बेरोजगारी के अधिकतम 3 महीने तक की अवधि में केंद्र सरकार औसत वेतन का 50 प्रतिशत भुगतान करेगी। पहले ये 25 प्रतिशत था। इसके अलावा पहले बेरोजगार होने के 90 दिनों के बाद इसका फायदा उठाया जा सकता था। लेकिन अब इसे घटाकर 30 दिन कर दिया गया है।
इसके साथ ही बीमित व्यक्ति अपना दावा नियोक्ता द्वारा भेजने की बजाय सीधे ईएसआईसी शाखा कार्यालय में खुद प्रस्तुत कर सकता है और इसका भुगतान सीधे आईपी के बैंक खाते में किया जाएगा।
हालांकि आधा वेतन केवल उन्हीं वर्कर्स को मिलेगा जो ईएसआईसी स्कीम के साथ कम से कम पिछले दो सालों से जुड़े हैं। मतलब केवल उन्हीं वर्कर्स को इसका लाभ मिलेगा जो 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2020 तक इस स्कीम से जुड़े रहे। इस दौरान 1 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के बीच कम से कम 78 दिनों का कामकाज जरूरी है।
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