Thursday, April 30, 2026
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कालेजों के लिए नया नियम, प्रोफेसरों को 6 घंटे 40 मिनट- कर्मचारियों को 8 घंटे रुकना अनिवार्य

जबलपुर। अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा जबलपुर संभाग द्वारा जारी आदेश के तहत अब सभी शासकीय एवं अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टाफ की उपस्थिति को लेकर नया निर्देश लागू किया गया है। आदेश के अनुसार महाविद्यालयों के शैक्षणिक स्टाफ को प्रतिदिन कम से कम छह घंटे 40 मिनट तक महाविद्यालय में उपस्थित रहना अनिवार्य होगा। जबकि अशैक्षणिक स्टाफ को आठ घंटे तक महाविद्यालय में रहना होगा।

इस संबंध में संभाग के सभी महाविद्यालयों के प्राचार्यों को पत्र जारी किया गया है। पत्र में उल्लेख किया गया है कि आयुक्त उच्च शिक्षा द्वारा आयोजित वीडियो कान्फ्रेंसिंग में दिए गए निर्देशों के अनुसार सभी शासकीय एवं अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में उपस्थिति सार्थक एप के माध्यम से सुनिश्चित की जाएगी।

निर्देशों के अनुसार सार्थक एप में उपस्थिति दर्ज करते समय यह विशेष रूप से ध्यान रखा जाएगा कि प्रत्येक शैक्षणिक स्टाफ महाविद्यालय में छह घंटे 40 मिनट तथा अन्य अधिकारी व कर्मचारी आठ घंटे तक अनिवार्य रूप से उपस्थित रहें। उपस्थिति का निर्धारण भी इसी समयावधि के आधार पर किया जाएगा।

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