राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की जगह पुरानी पेंशन योजना लागू किए जाने की मांग कर रहे केंद्र सरकार के कर्मचारियों को केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय ने आंशिक राहत दी है। कार्मिक मंत्रालय ने एक आदेश में कहा है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के एक चुनिंदा समूह को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के बदले पुरानी पेंशन योजना चुनने का एक मौका दिया जा रहा है।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार केंद्र सरकार के कार्मिक मंत्रालय ने शुक्रवार को जारी एक आदेश में बताया कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली को अधिसूचित किये जाने की तारीख 22 दिसंबर, 2003 से पहले विज्ञापित या अधिसूचित पदों के तहत केंद्र सरकार की सेवाओं में शामिल होने वाले कर्मचारी केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 (अब 2021) के तहत पुरानी पेंशन योजना में शामिल होने के पात्र हैं। संबंधित सरकारी कर्मचारी 31 अगस्त 2023 तक इस विकल्प का उपयोग कर सकते हैं।
कार्मिक मंत्रालय की ओर से शुक्रवार को इस संबंध में आदेश जारी किया गया। चुनिंदा केंद्रीय कर्मचारियों को पुरानी पेंशन में जाने या मौजूदा व्यवस्था में बने रहने दोनों का विकल्प मिलेगा। सरकार ने इसके लिए कटऑफ डेट 22 दिसंबर 2003 तय की है। उसके बाद नौकरी पाने वालों को नई पेंशन योजना में ही रहना होगा। केंद्र सरकार के मुताबिक, पात्र कर्मचारी 31 अगस्त, 2023 तक पुरानी पेंशन योजना में जाने का विकल्प चुन सकते हैं।













