नई दिल्ली (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की डिग्री को लेकर दिये बयान के मामले में गुजरात यूनिवर्सिटी की ओर से दाखिल मानहानि केस में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को अंतरिम राहत दी है।
जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने अहमदाबाद की एक अदालत में चल रहे मानहानि केस के ट्रायल पर रोक लगा दी। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने मामला गुजरात से बाहर ट्रांसफर करने से इनकार कर दिया।
दरअसल, संजय सिंह ने प्रधानमंत्री को लेकर टिप्पणी की थी। इसको लेकर गुजरात यूनिवर्सिटी ने उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया। इसके बाद ट्रायल कोर्ट ने समन जारी कर संजय सिंह को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया था। ट्रायल कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी समन जारी किया था।