जबलपुर (हि.स.)। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने पूर्व मंत्री व बीजेपी नेता इमरती देवी और मध्यप्रदेश शासन को नोटिस जारी किए हैं। हाईकोर्ट ने ये नोटिस सोमवार को मध्यप्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी की याचिका पर सुनवाई के बाद दिए। बता दें कि जीतू पटवारी का एक वीडियो सामने आया था। जिसमें उन्होंने पूर्व मंत्री इमरती देवी को लेकर बयान दिया था। जिसके बाद इमरती देवी ने पटवारी के एफआईआर दर्ज कराई। इसी एफआईआर को रद्द कराने के लिए पटवारी ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई है।
दरअसल, कुछ दिन पहले ग्वालियर के डबरा थाने में जीतू पटवारी के एक बयान को लेकर पूर्व मंत्री इमरती देवी ने एससी एसटी एक्ट और उनकी गरिमा को ठेस पहुंचाने को लेकर शिकायत दर्ज कराई थी। एफआईआर में कहा गया था कि जीतू के बयान के चलते उनकी गरिमा को ठोस पहुंची है। इसी एफआईआर को रद्द कराने के लिए जीतू पटवारी हाईकोर्ट की शरण में पहुंचे थे।
हाई कोर्ट ने सोमवार को मामले में सुनवाई करते हुए मध्य प्रदेश सरकार और इमरती को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कोर्ट ने इमरती देवी द्वारा दर्ज एफआईआर का अवलोकन कर कहा है कि आखिर किस आधार पर जीतू के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। साथ ही कोर्ट ने जीतू के तत्कालीन बयान की भी पुष्टि की जिसमें एससी एसटी एक्ट जैसी कोई भी बात सामने नहीं आई है। मामले की अगली सुनवाई 2 जुलाई को होगी। हाईकोर्ट ने जीतू को यह राहत भी दी है कि, यदि इसके बाद उनके खिलाफ कोई एफआईआर या गिरफ्तारी जैसी कोई बात आती है तो वे कोर्ट की शरण में आ सकते हैं।