Thursday, April 23, 2026
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नए सिरे से होगी प्लाटून कमांडर की भर्ती, हाईकोर्ट ने चयन प्रक्रिया की निरस्त

जबलपुर। एमपी हाईकोर्ट की जबलपुर खंडपीठ ने होमगार्ड में प्लाटून कमांडर भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह दूषित मानते हुए निरस्त कर दिया है। कोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि भर्ती के लिए नए सिरे से विज्ञापन जारी किया जाए।
मामले में जस्टिस एमएस भट्टी की एकलपीठ ने पाया कि चयन प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताएं हुई हैं। याचिकाकर्ता का आरोप था कि परीक्षा से पहले ही स्क्रीनिंग कमेटी ने नियमों के विरुद्ध उम्मीदवारों को बाहर कर दिया।

सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने पूरी चयन प्रक्रिया को अवैध मानते हुए निरस्त कर दिया और नए सिरे से भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के आदेश दिए। जबलपुर निवासी सविनय कुमार ने याचिका दायर कर बताया कि मध्य प्रदेश नगर सेना वर्ग-3 भर्ती नियम 2000 के तहत प्लाटून कमांडर के 199 स्वीकृत पद हैं। जिसमें 6 प्रतिशत पद इन-सर्विस उम्मीदवारों से भरे जाते हैं।

27 जनवरी 2026 को होमगार्ड विभाग ने 4 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया थाए जिसमें 24 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता विकास महावर ने कोर्ट को बताया कि नियमानुसार पहले शारीरिक और लिखित परीक्षा होती है।

इसके बाद स्क्रीनिंग कमेटी एसीआर के आधार पर सूची जारी करती है। लेकिन इस मामले में 13 मार्च को ही 18 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी गई। जबकि शारीरिक परीक्षण 16 मार्च और लिखित परीक्षा 17 मार्च को प्रस्तावित थी। कोर्ट में यह भी बताया गया कि नियमों के खिलाफ जाकर याचिकाकर्ता सहित 6 अभ्यर्थियों को पहले ही अपात्र घोषित कर परीक्षा से वंचित कर दिया गया।

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