Wednesday, October 2, 2024
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ऊर्जा विभाग का आदेश: एक परिसर में रहने वाले पृथक-पृथक परिवारों को आसानी से मिलेगा घरेलू विद्युत कनेक्शन

जबलपुर (लोकराग)। ऊर्जा विभाग ने एमपी की पूर्व क्षेत्र, मध्य क्षेत्र एवं पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध संचालकों को आदेशित करते हुए कहा है कि अब एक ‘परिसर’ में निवासरत पृथक-पृथक परिवारों को स्वतंत्र घरेलू विद्युत कनेक्शन दिये जा सकेंगे, यानि कि अब एक घर में अलग-अलग विद्युत मीटर लग सकेंगे।

ऊर्जा विभाग ने अपने आदेश में कहा है कि प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर एक ही ‘परिसर’ में विधिक बंटवारा नहीं होने के कारण निवासरत एक से अधिक परिवारों को पृथक स्वतंत्र घरेलू कनेक्शन दिये जाने में आ रही कठिनाई के निराकरण हेतु वितरण कंपनियों के सभी क्षेत्रीय मुख्यालयों में पायलेट प्रोजेक्ट अंतर्गत एक ही परिसर में निवासरत पृथक-पृथक परिवारों को कुछ शर्तों के साथ स्वतंत्र घरेलू कनेक्शन दिये जाने के निर्देश जारी किये गये थे।

विद्युत वितरण कंपनियों से योजना के क्रियान्वयन में आ रही कठिनाईयों के संबंध में प्राप्त फीडबैक के आधार पर विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया कि ऐसे आवेदन, जहाँ मूल परिसर पर विद्युत चोरी के प्रकरण लंबित हैं, ऐसे आवेदनों पर कार्यवाही नहीं की जाये।

हालांकि प्राप्त आवेदनों में मूल परिसर पर बकाया राशि होने की स्थिति में मूल परिसर पर बकाया राशि का भुगतान समानुपातिक रूप से किया जा सकेगा। उदाहरण स्वरूप, मूल कनेक्शन पर यदि बकाया राशि 30,000 रुपये है एवं वहाँ एक पृथक कनेक्शन लिया जा रहा है तो वहाँ समानुपातिक रूप से बकाया राशि में से 15,000 रुपये एवं यदि दो पृथक कनेक्शन लिये जा रहे हैं तो बकाया राशि में से 10,000 रुपये जमा कराकर कनेक्शन दिया जा सकता है।

इसके अलावा मूल परिसर पर राज्य शासन के निर्णय अनुसार 31 अगस्त 2023 की स्थिति में आस्थगित बकाया राशि वाले आवेदनों पर, उक्तानुसार आस्थगित राशि पर ध्यान दिये बिना, उक्त योजनांतर्गत कनेक्शन प्रदान करने की कार्यवाही की जाये। आस्थगित राशि के निराकरण के संबंध में राज्य शासन द्वारा निर्णय पृथक से लिया जायेगा।

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