Tuesday, November 26, 2024
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आयकर विभाग ने रिफंड मैसेज को लेकर धोखाधड़ी पर करदाताओं को किया आगाह

नई दिल्‍ली (हि.स.)। आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल कर अपने रिफंड का इंतजार कर रहे लोगों के साथ होने वाली धोखाधड़ी को लेकर इनकम टैक्‍स डिपार्टमेंट ने आगाह किया है।

आयकर विभाग ने बुधवार को एक्‍स पोस्‍ट पर एक बयान में करदाताओं को नकली पॉप-अप संदेशों के झांसे में नहीं आने की सलाह दी है। साइबर ठगों ने अब करदाताओं के बैंक अकाउंट से पैसा उड़ाने के लिए आयकर रिफंड को अपना हथियार बनाया है। इन ठगों ने फेक मैसेज भेजकर उनके बैंक खाते में सेंध लगाने का प्रयास किया है। देशभर से रिफंड धोखाधड़ी के कई मामले सामने आने के बाद आयकर विभाग ने करदाताओं को एडवाइजरी जारी की है।

विभाग के मुताबिक अगर आपने आईटीआर दाखिल किया है और रिफंड का इंतजार कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। साइबर ठग आजकल जो मैसेज भेज रहे हैं, उनमें लिखा है, आपके नाम पर 15000 रुपये का आयकर रिफंड अप्रूव हुआ है। अमाउंट आपके अकाउंट में जल्द ही क्रेडिट हो जाएगा। आप अपना अकाउंट नंबर XXXXXABCD वेरिफाई करिए, अगर ये सही नहीं है तो नीचे दिए गए लिंक पर जाकर अपनी बैंक अकाउंट की डीटेल अपडेट कर लें। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इस तरह के मैसेज पर आयकरदाताओं से कोई भी प्रतिक्रिया न देने को कहा है।

आयकर विभाग के मुताबिक यह लिंक आयकरदाताओं को एक फर्जी वेबसाइट पर ले जाता है, जब वह वहां अकाउंट अपडेट करता है तो उसके पास एक ओटीपी भेजा जाता है। उस ओटीपी को डालते ही स्कैमर्स बैंक खाते में सेंध लगा देते हैं। इसलिए अगर आपके मोबाइल पर आयकर रिफंड से जुड़ा कोई मैसेज आ रहा है, जिसमें बैंक अकाउंट नंबर या किसी और जानकारी को वेरीफाई करने की बात की जा रही है, तो ऐसे मैसेज से सतर्क हो जा‍इए और इनका रिप्लाई करने पर आपका बैंक अकाउंट खाली हो सकता है।

उल्‍लेखनीय है कि आयकर विभाग आयकरदाताओं को कोई ऐसा एसएमएस या ई-मेल नहीं भेजता है, जिसमें लिंक दिया गया हो। आईटीआर प्रोसेस करने के बाद विभाग टैक्स रिफंड सीधे करदाता के उसी बैंक अकाउंट में भेजता है, जिसे उसने आईटीआर भरते समय दिया था। इसके साथ ही इसकी सूचना रजिस्टर्ड ई-मेल या मोबाइल नंबर पर मैसेज के जरिए दे दी जाती है। यदि विभाग को बैंक अकाउंट से जुड़ी कोई सूचना चाहिए, तो वह करदाता के रजिस्टर्ड ई-मेल पर मैसेज करता है। आयकर रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2024 है। ऐसे में सभी टैक्सपेयर्स को समय रहते अपना आईटीआर फाइल कर देना चाहिए। अगर आपने डेडलाइन तक आईटीआर दाखि‍ल नहीं किया तो आपको पेनल्टी देनी पड़ सकती है।

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