MPPKVVCL का एक्शन शुरू: सौभाग्य योजना घोटाले में जारी किया ठेकेदार को रिकवरी का नोटिस

केंद्र सरकार की सौभाग्य योजना के तहत मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के मंडला सर्किल में ठेका लेने वाले ठेकेदार मेसर्स केशव कांसकर को कंपनी ने लगभग 50 लाख की रिकवरी का नोटिस जारी किया है।

पूर्व क्षेत्र कंपनी के मंडला सर्किल कार्यालय से जारी नोटिस में कहा गया है कि सौभाग्य योजना के तहत कार्यों के निष्पादन के लिए विभिन्न पत्रों के माध्यम से आपको कार्य आदेश इस कार्यालय द्वारा दिए गए थे। मंडला जिले में आपके द्वारा निष्पादित कार्य के पूरा होने पर, सौभाग्य योजना के तहत किए गए कार्यों में अनियमितताओं के संबंध में कई शिकायतें सीजीएम (एचआरएंडए) कार्यालय में प्राप्त हुई थीं। 

मिली शिकायतों के आधार पर मंडला जिले में सीजीएम (एचआरएंडए) द्वारा भौतिक सत्यापन शुरू किया गया था। मंडला जिले में विभिन्न टीमों द्वारा समय-समय पर क्रय आदेशों का सत्यापन किया गया है और मुख्य महाप्रबंधक (एचआरएंडए) को सौंपी गई जांच रिपोर्ट के आधार पर ठेकेदार मेसर्स केशव कांसकर की फर्म पर 49,40,362 रुपये की रिकवरी निकाली गई है।

कंपनी द्वारा जारी नोटिस के अनुसार मंडला जिले में विभिन्न टीमों द्वारा क्षेत्र के भौतिक सत्यापन के आधार पर आपकी फर्म को लम्बित देय राशियों से वसूली अथवा समायोजित की जाती है। इसके अलावा सौभाग्य योजना के तहत की गई जांच रिपोर्ट के आधार पर नोटिस प्राप्त होने के पंद्रह दिनों के भीतर 49,40,362 रुपये की राशि का भुगतान करने में विफल रहते हैं तो आपकी फर्म को लंबित देय राशि से कंपनी बिना किसी देरी के उपरोक्त राशि की वसूली अथवा समायोजन कर सकती है।