जबलपुर में 8 जून तक रहेगा रात्रिकालीन कोरोना कर्फ्यू, कई गतिविधियों की रहेगी छूट

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जबलपुर कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव हेतु राज्य शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों और ग्राम पंचायत, वार्ड, जनपद पंचायत एवं जिलास्तरीय क्राइसिस मैनेजमेंट समूह की बैठक में लिए गये निर्णय के परिपालन में जबलपुर की राजस्व सीमाओं के अंतर्गत 1 जून मंगलवार से कोरोना कर्फ्यू में दी गई छूटों के साथ-साथ प्रतिबंधित गतिविधियों के बारे में आदेश जारी किया है।

इस संबंध में सोमवार को जारी यह प्रतिबंधात्मक आदेश जिले में 8 जून की सुबह 6 बजे तक प्रभावशील रहेगा। आदेश के उल्लंघन पर आपदा प्रबंधन अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्यवाही की जावेगी। जिले में प्रत्येक रविवार जनता कर्फ्यू रहेगा, जो शनिवार रात्रि 10 बजे से सोमवार की प्रात: 6 बजे तक प्रभावी रहेगा। साथ ही जिले में रोज रात्रि 10 बजे से प्रात: 6 बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू प्रभावशील रहेगा।

समस्त जिले में प्रतिबंधित गतिविधियां:
सभी सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजन, मेला, धरना,  प्रदर्शन, रैली, जुलूस एवं प्रोसेशन आदि प्रतिबंधित रहेंगे। सभी स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक, प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान आदि बंद रहेगें। ऑन लाईन दूरस्थ शिक्षा की अनुमति रहेगी।

सभी सिनेमा घर, शॉपिंग मॉल, सुपर मार्केट, स्वीमिंग पुल, थियेटर, पिकनिक स्पॉट, ऑडीटोरियम, सभागृह बंद रहेंगे।  इसके अलावा सभी धार्मिक स्थल, पूजा स्थल पर पुजारी, मौलवी व पादरी या धर्मगुरू सहित एक समय पर 5 से अधिक व्यक्ति उपस्थित नही रह सकेंगे।

अत्यावश्यक सेवाएं देने का कार्य करने वाले शासकीय कार्यालयों को छोड़कर शेष कार्यालय 100 प्रतिशत अधिकारियों एवं 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ संचालित किये जायेंगेे। अत्यावश्यक सेवाओं में कलेक्ट्रेट, पुलिस, आपदा प्रबंधन, फायर, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा जेल, राजस्व, पेयजल आपूर्ति, नगरीय प्रशासन, ग्रामीण विकास, विद्युत प्रदाय, सार्वजनिक परिवहन, कोषालय, पंजीयन संबंधी गतिविधियां बिना रूकावट के चालू रहेगी।

मृत्यु संस्कार के दौरान अधिकतम 10 लोगों के साथ अंतिम संस्कार की अनुमति रहेगी।  विवाह में दोनों पक्षों को मिलाकर अधिकतम 20 लोगों के साथ ही अनुमति रहेगी। इस प्रयोजन के लिये आयोजक को संबंधित एसडीएम को अतिथियों के नाम की सूची, आयोजन से कम से कम दो दिवस पूर्व प्रदाय करना आवश्यक होगा। उल्लंघन की दशा में आयोजनकर्ता, वर-वधु, आयोजन स्थल के मालिक पर कानूनी कार्यवाही की जावेगी।

प्रत्येक रविवार जनता कर्फ्यू रहेगा जो शनिवार रात्रि 10.00 बजे से सोमवार की प्रात: 06.00 बजे तक प्रभावी रहेगा। समस्त जिले में रात्रि 10.00 बजे से प्रात: 06.00 बजे तक नाईट कफ्र्यू प्रभावशील रहेगा। किसी भी स्थान पर छह से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा। जिले में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के साप्ताहिक हाट बाजार पूर्णत: बंद रहेंगे। जिम के साथ-साथ स्पोट्र्स ग्राउंड, स्वीमिंग पूल, सार्वजनिक पार्क में आमजन का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।

प्रतिबंध से मुक्त गतिविधियां:
समस्त प्रकार के उद्योग एवं औद्योगिक गतिविधियां चालू रह सकेंगी। इस कार्य हेतु उद्योग से जुड़े अधिकारियों, कर्मचारियों, श्रमिकों को वैध आई कार्ड के साथ आने-जाने की अनुमति रहेगी। उद्योगों के कच्चा माल, तैयार माल के आवागमन पर किसी प्रकार की रोक नही होगी।

अस्पताल, नर्सिग होम, क्लीनिक, मेडिकल इन्श्योरेंस कम्पनीज, अन्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाएं, पशु चिकित्सा अस्पताल चालू रहेंगे। केमिस्ट, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की राशन दुकानें, फल और सब्जियां, डेयरी एवं दुग्ध केन्द्र, आटा चक्की, पशु आहार, ‘पोल्ट्री, पशु उत्पाद एवं पशु आहार की दुकानें’ पूरे दिन के लिये खुली रखी जा सकेंगी। पेट्रोल, डीजल पंप, गैस स्टेशन, रसोई गैस सेवाएं पूरी तरह से चालू रहेंगी।

सभी कृषि गतिविधियों की अनुमति होगी। खाद, बीज, कृषि यंत्र की दुकाने खुल सकेंगी। सभी कृषि उपज मंडियां संचालित हो सकेगी, इसके संचालन के लिये अनुविभागीय अधिकारी और प्रशासन पृथक से स्थानीय परिस्थिति के अनुसार दिशा-निर्देश जारी करेंगे। बैंक, बीमा कार्यालय एवं एटीएम प्रारंभ रहेंगे। 

प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया तथा केबल आपरेशन को अनुमति रहेगी। प्रेस व प्रिटिंग प्रेस की भी अनुमति होगी। बैंक, इन्श्योरेंस एनबीएफसी से जुड़े संस्थानों के एमपीआई को-ऑपरेटिव क्रेडिट सोसायटी कैश मैनेजमेन्ट एजेन्सीज संचालन एवं आवागमन की अनुमति होगी। सभी प्रकार के सामानों और माल की आवाजाही बिना किसी रोक-टोक के जारी रहेगी।

सार्वजनिक परिवहन, निजी बसों, ट्रेनों के माध्यम से कोविड-19 के दिशा-निर्देशों के अंतर्गत अनुमति रहेगी। आटो, ई-रिक्शा में दो सवारी, टैक्सी तथा निजी चार पहिया वाहनों में ड्रायवर तथा दो पैसेंजरों को मास्क के साथ यात्रा करने की अनुमति होगी। कोल्ड स्टोरेज एवं वेयर हाउसिंग की सर्विसेज की अनुमति होगी।

जिले में ई-कॉमर्स कंपनियों से तथा आवश्यक वस्तुओं की दुकानों से होम डिलेवरी की अनुमति रहेगी। जिला स्तर पर परम्परागत रूप से लेबर मार्केट कोविड प्रोटोकॉल पालन की शर्त पर चालू रह सकेंगे। जिसका पालन करना संबंधित लेबर का दायित्व होगा। थोक सब्जियां, फल, फूल के बाजार अनुविभागीय अधिकारी द्वारा तय किये गये नियत खुले स्थानों पर ही चल सकेंगे।

एम्बुलेंस, ऑक्सीजन टैंकर्स का जिले में आवागमन निर्बाध रहेगा। अस्पताल, नर्सिग होम और टीकाकरण हेतु आवागमन कर रहे नागरिकों, कर्मियों को छूट रहेगी। मेन्टेनेन्स सर्विस देने वाले यथा इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कारपेंटर, मोटर मैकेनिक, आईटी सर्विस प्रोवाईडर आदि को होम सर्विस देने की अनुमति होगी। परन्तु उन्हें अपना परिचय पत्र साथ रखना होगा। परीक्षा केन्द्र आने एवं जाने वाले परीक्षार्थी तथा परीक्षा केन्द्र एवं परीक्षा आयोजन से जुड़े कर्मी, अधिकारीगण के आवागमन पर छूट रहेगी। परन्तु उन्हें अपना परिचय पत्र-एडमिट कार्ड साथ रखना होगा।

उपार्जन गतिविधियों पर कोई रोक नही होगी तथा सतत् रूप से उपार्जन संचालित किया जावेगा। निजी सुरक्षा सेवाओं को अनुमति रहेगी, परन्तु इन एजेन्सियों को परिचय पत्र साथ रखना होगा। घरेलू सेवा देने वाले यथा धोबी, ड्रायवर, हाऊस हेल्प, मेड, कुक आदि के आवागमन पर रोक नही होगी।

फायर बिग्रेड, टेली-कम्यूनिकेशन, विद्युत प्रदाय, रसोई गैस, पेट्रोल, डीजल, केरोसीन टैंकर, होम डिलेवरी सेवाएं, दूध एकत्रीकरण, वितरण, फल-सब्जी के परिवहन, डाक एवं कोरियर सेवाओं के आवागमन पर कोई बाधा नही होगी। हवाई यात्रा से जुड़े कार्यालय एवं उनसे संबंधित कर्मियों के आवागमन की अनुमति होगी। समस्त निजी कार्यालय खोले जा सकेंगे। परन्तु उन्हें कोविड के समस्त गाइड लाइन का पूर्ण पालन करना होगा। समस्त सिविल निर्माण कार्य कोविड-19 प्रोटोकाल का पालन करते हुये किये जा सकेंगे।

समस्त रेस्टोरेन्ट एवं भोजनालय, लॉजिंग, होटल, रिसोर्ट, ढ़ाबा आदि से केवल होम डिलेवरी अथवा टेकअवे (पैककर साथ ले जाने) की अनुमति होगी। किन्तु बैठकर या खडे होकर खाने की अनुमति नही होगी। जिले में समस्त लाइसेंस प्राप्त शराब की दुकाने प्रतिबंध से मुक्त रहेंगी, किन्तु लाइसेंस प्राप्त समस्त प्रायवेट बार एवं अहाता पूर्णत: बंद रहेंगे। जिले की समस्त दुकानें केमिस्ट एवं खान-पान की दुकानों को छोड़कर शाम 7 बजे तक ही खोली जा सकेगी।

नगर निगम व केन्ट क्षेत्र में अतिरिक्त छूट:
जबलपुर महानगर में कॉलोनी में स्थित समस्त छोटी, एकल दुकानें खोली जा सकेगी। जबलपुर महानगर के सघन मार्केट एरिया, मार्केट कॉम्पलेक्स में निम्न उल्लेखित दुकानों के अतिरिक्त शेष दुकानें नहीं खोली जा सकेंगी एवं मार्केट एरिया बंद रहेगा। शेष दुकानों के संबंध में निर्णय 7 जून 2021 को लिया जावेगा।

इसमें विभिन्न प्रकार की रिपेयरिंग की दुकानें जैसे केवल इलेक्ट्रिकल रिपेयरिंग, गैस चूल्हा, कुकर रिपेयरिंग खोली जा सकेगी। दुपहिया वाहन, साईकल एवं चार पहिया वाहन रिपेयरिंग की दुकानें, शोरूम, सर्विस सेंटर, टायर शॉप, ऑटो गैरेज खोले जा सकेंगे। सड़क किनारे स्थित चप्पल, जूता सुधारने की मोची की दुकान खोली जा सकेगी। ड्राई क्लीनिंग, धोबी की दुकान, चश्मा की दुकान, स्टेशनरी शॉप, फोटोकॉपी शॉप, प्रिटिंग प्रेस, वेल्डिंग एवं फेब्रिकेशन शॉप खोली जा सकेगी।

निर्माण कार्य से संबंधित दुकानें जैस – सीमेंट, लोहा, सरिया, स्टील, प्लम्बिंग, पेन्ट, हार्डवेयर, सेरेमिक, टाईल्स, सॉ-मिल (टिम्बर) आदि की दुकानें खोली जा सकेगी। फल, जूस की दुकान, स्ट्रीट फूड की दुकान खोली जा सकेगी। परन्तु इन दुकानों पर खड़े होकर या बैठकर खाने-पीने की अनुमति नहीं होगी, केवल पैक कर ले जाने या होम डिलेवरी की अनुमति होगी।

मिठाई, बेकरी की दुकानें खोली जा सकेंगी, परन्तु केवल टेक अवे, होम डिलवरी की अनुमति होगी। बैठकर, खड़े होकर खाने की अनुमति नहीं होगी। फुटकर किराना दुकानें खुल सकेंगी, परन्तु थोक, फुटकर किराना मार्केट स्थानीय अधिकारियों द्वारा निर्धारित नियम के तहत संचालित होंगे। रेड जोन में आने पर या कोरोना केस बढऩे पर किसी भी स्तर पर दी गई छूट वापस ली जा सकेगी।

नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर परिषद में छूट:
इन क्षेत्रों में समस्त प्रकार की गतिविधियॉ प्रारंभ करने की अनुमति होगी। अनुभाग स्तर की क्राइसिस मैनेजमेन्ट की बैठक में हुये निर्णय एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के निर्देशानुसार दुकानें एक समय में अपनी अधिकतम 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुल सकेंगी। रेड जोन में या कोरोना केस आने पर किसी भी स्तर पर दी गई छूट वापस ली जा सकेगी।

ग्राम पंचायत व ग्राम स्तर पर छूट:
समस्त प्रकार की सामान्य गतिविधियॉ शुरू की जा सकेगी। रेड जोन की ग्राम पंचायत छोड़कर समस्त प्रकार की दुकान एवं ऑफिस खुले रखे जा सकेंगे।  जिले के समस्त ग्रामों में समस्त मनरेगा कार्य, ग्रामीण विकास कार्य एवं अन्य विभागों के निर्माण कार्य तथा तेन्दूपत्ता संग्रहण के कार्य कोविड-19 महामारी की रोकथाम के एस.ओ.पी. का पालन करते हुये जारी रखे जा सकेंगे। जिस ग्राम में किसी भी समय 5 या 5 से अधिक एक्टिव केस आते है तो समस्त कार्य स्वत: बंद हो जावेंगे।  किसी भी ग्राम, ग्राम पंचायत के रेड जोन में आने पर समस्त गतिविधियॉ स्वत: प्रतिबंधित मानी जावेगी।

प्रोटोकाल का पालन:
दुकानों में गोले बनाकर ग्राहकों के मध्य पर्याप्त दूरी सुनिश्चित् कर सोशल डिस्टेसिंग का पालन किया जावेगा, ”नो मास्क-नो सर्विस” अर्थात् जिस ग्राहक ने फेस मास्क नहीं पहन रखा होगा तो उसको दुकानदार द्धारा कोई सामान विक्रय नहीं किया जायेगा। दुकानदार स्वयं भी अनिवार्य रूप से मास्क का उपयोग करेंगे। यदि कोई दुकानदार ”नो मास्क-नो सर्विस” प्रोटोकाल का उल्लघंन करते पाया जाता है, तो दुकान को नियमानुसार सील करने की कार्यवाही की जावेगी। साथ ही जिले की प्रत्येक दुकानों में पारदर्शी पॉलीथीन, पन्नी का शिल्ड कवर डालकर रखना अनिवार्य होगा।

अनुमति प्राप्त सामाजिक कार्यक्रमों जैसे 10 व्यक्तियों की उपस्थिति में शवयात्रा अथवा 20 व्यक्तियों की उपस्थिति में विवाह आयोजन में सामाजिक दूरी का पालन करना होगा। हेंडवॉश, सेनेटाइजेशन की व्यवस्था हो तथा सभी शामिल व्यक्ति फेस मास्क लगावे, इसेे आयोजक द्धारा सुनिश्चित् कराया जाना आवश्यक होगा। जिले के समस्त दुकानदारों, ऑफिस कर्मचारियों को शासन के दिशा-निर्देशों का पालन करते हुये निकट भविष्य में कोरोना वैक्सीन लगाना आवश्यक है।