एमपी में भवन स्वामियों ने अगर नहीं लिया है फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट तो लगेगा जुर्माना

मध्य प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेन्द्र सिंह के निर्देशानुसार दुर्घटनाओं की रोकथाम एवं नियंत्रण के संबंध में समस्त नगरीय निकायों को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। निकायों को हिदायत दी गई है कि ऐसे सभी भवन, जिनके भवन स्वामियों द्वारा फायर सेफ्टी प्लान एवं फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट प्राप्त कर अग्नि सुरक्षा संबंधी प्रावधान नहीं किये हैं, उनको नियमानुसार नोटिस जारी कर जुर्माना लगाने की कार्रवाई की जाये।

नोटिस देने के बाद भी यदि भवन स्वामी द्वारा कार्रवाई नहीं की जाती है, तो जिला कलेक्टर को सूचना देकर भवन में संचालित गतिविधियों को बंद कराने के लिए समुचित कार्रवाई की जाये। सभी बहुमंजिला इमारतों में नियमित मॉकड्रिल से जन-समुदाय को जागरूक और प्रशिक्षित किया जाये।

सरकार ने बहुमंजिला इमारतों का नियमित निरीक्षण कर फिक्स्ड फायर फायटिंग सिस्टम और स्प्रिंक्लर की स्थिति का आंकलन करने के लिए भी निकायों को कहा गया है। साथ ही अग्नि दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए दिसम्बर-2022 में जारी दिशा-निर्देशों का शत-प्रतिशत पालन और अग्निशामक कर्मचारियों को नवीन उपकरणों के उपयोग का प्रशिक्षण दिया जाना विशेषतौर पर सुनिश्चित करने को कहा है।