मध्यप्रदेश में श्रम विभाग ने 17 नवंबर को मतदान के लिये घोषित किया सवैतनिक अवकाश

मध्यप्रदेश के सभी कामगारों को 17 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव में मतदान की सुविधा उपलब्ध कराने श्रमायुक्त मध्यप्रदेश शासन द्वारा सवैतनिक अवकाश मंजूर किया गया है।

सहायक श्रमायुक्त जबलपुर सूर्यकांत सिरवैया ने जबलपुर जिले के सभी कारोबारियों, व्यावसायियों, औद्योगिक उपक्रम या अन्य स्थापनाओं के प्रबंधकों और नियोजकों को निर्देश दिये हैं कि वे अपने यहाँ कार्यरत सभी श्रेणी के कामगारों को विधानसभा चुनाव में मताधिकार का उपयोग सुविधाजनक एवं निर्बाध रूप से करने की दृष्टि से 17 नवंबर को अनिवार्यतः सवैतनिक अवकाश प्रदान करें।

सहायक श्रमायुक्त ने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 (ख) के मुताबिक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में आने वाले सभी कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य स्थापना में नियोजित प्रत्येक श्रमिक को विधानसभा चुनाव में मतदान करने का हक होगा। चाहे वो दैनिक मजदूर या आकस्मिक श्रमिक श्रेणी का ही क्यों न हो। ऐसे सभी श्रमिकों को मतदान के दिन 17 नवंबर को सवैतनिक अवकाश मंजूर किया जाना आवश्यक है।

सहायक श्रमायुक्त ने बताया कि मतदान के लिये अवकाश मंजूर किए जाने के कारण किसी ऐसे व्यक्ति की मजदूरी से कोई कटौती या उसमें कोई कमी नहीं की जायेगी और यदि ऐसा व्यक्ति इस आधार पर नियोजित किया जाता है कि उसे सामान्यतया किसी ऐसे दिन के लिए मजदूरी प्राप्त नहीं होगी, तो इस बात के होते हुए भी उसके ऐसे दिन के लिए वह मजदूरी प्रदान की जायेगी, जो उस दिन उसे अवकाश मंजूर न किये जाने की दशा में दी गयी होगी।

सहायक श्रमायुक्त के अनुसार यदि कोई नियोजक इन प्रावधानों का उल्लंघन करेगा, तो उस पर 500 रुपये तक का जुर्माना तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत भी दंडात्मक कारवाही की जा सकेगी। उन्होंने बताया कि यह प्रावधान किसी ऐसे निर्वाचक को लागू नहीं होगा जिसकी अनुपस्थिति से उस नियोजन के संबंध में जिसमें वह लगा हुआ है, कोई खतरा या सारवान हानि हो सकती है। फिर भी ऐसे ऐसे निर्वाचकों को भी मतदान हेतु बारी-बारी से सुविधा प्रदान की जानी चाहिये।