बिना प्रभारी मंत्री के अनुमोदन के जबलपुर डीईओ द्वारा किये जा रहे आदेश में संशोधन

मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ ने जारी विज्ञप्ति में बताया है कि स्थानांतरण नीति 2021 की प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी जबलपुर द्वारा धज्जियां उड़ाकर स्वयंभू नियमों से स्थानांतरण संशोधन, ज्वाईनिंग, रिलिविंग का खेल खेला जा रहा है।

ऐसा ही एक प्रकरण संघ के संज्ञान में आया है कि 27 अगस्त को दुर्गा प्रसाद गौड लेखापाल शास हाईस्कूल मुई का प्रशासनिक स्थानांतरण शासकीय उ.मा.वि. नुनसर किया गया। जिसे 31 अगस्त को बिना प्रभारी मंत्री के अनुमोदन के संशोधित करते हुए विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय मझौली पदांकित कर दिया गया।

जबकि स्थानांतरण नीति 2021 में स्पष्ट उल्लेख है कि स्थानान्तरण संशोधन अथवा निरस्तीकरण बिना प्रभारी मंत्री के अनुमोदन के नहीं हो सकेंगे। डीईओ द्वारा सारे नियमों को ठेंगा दिखाते हुए स्वयंभू स्थानांतरण आदेशों में संशोधन किये जा रहे।

संघ के नरेश शुक्ला, प्रशांत सोधिया, स्वदेश जैन, गगन त्रिपाठी, धर्मेन्द्र त्रिपाठी, पी. गौतम, प्रतिपाल विरधी, सोमवंशी, शेरवान धारीवाल, गोविन्द वित्थरे, डी.डी. गुप्ता, रजनीश तिवारी, पवन श्रीवास्तव, अनूप अवस्थी, एस.एस. मेहरा ने जबलपुर जिले के प्रभारी मंत्री को एक शिकायती पत्र भेजकर प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी धनश्याम सोनी द्वारा किये गये नियम विरुद्ध स्थानांतरणों की उच्च स्तरीय जांच कराकर उनके निलंबन की मांग की है।