MPPKVVCL ने जारी किए NPS में वृद्धि के आदेश, दो किश्तों में जमा होगा दस माह का बकाया अंशदान

मध्य प्रदेश की पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने 1 जनवरी 2005 अथवा इसके बाद नियुक्त हुए अपने कार्मिकों की राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) में कंपनी के अंशदान में वृद्धि कर दी है। ये वृद्धि 1 अप्रैल 2021 से लागू होगी और कंपनी बढ़ी हुई दर से पिछले दस महीनों के अंशदान की बकाया राशि मार्च एवं अप्रैल महीने में दो समान किश्तों में जमा करेगी।

अपने आदेश में पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने कहा कि मप्र शासन वित्त विभाग भोपाल के माध्यम से शासन के समस्त विभागों में कार्यरत पात्र कार्मिकों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) में 1 अप्रैल 2021 से नियोक्ता का अंशदान 10 प्रतिशत से बढाकर 14 प्रतिशत किये जाने हेतु प्राप्त निर्देशों के परिपालन में मप्र पावर मैनेजमेंट कंपनी द्वारा अपने आदेश के माध्यम से राष्ट्रीय पेंशन योजना के पात्र कार्मिकों के लिए कंपनी का मासिक अंशदान 14 प्रतिशत किये जाने हेतु आदेश जारी किया गया है।

MPPKVVCL इंदौर के क्षेत्रांतर्गत 1 जनवरी 2005 अथवा इसके बाद नियुक्त एवं राष्ट्रीय पेंशन योजना के पात्र कार्मिकों के लिए 1 अप्रैल 2021 से कंपनी का मासिक अंशदान वेतन और मंहगाई भत्ते (डीए) की राशि का 14 प्रतिशत किया जाता है एवं कार्मिकों का मासिक अंशदान वेतन और मंहगाई भत्ते का 10 प्रतिशत यथावत रहेगा। बढ़ी दर से कंपनी अंशदान की राशि माह फरवरी 2022 के वेतन भुगतान के साथ जमा करना प्रारंभ की जाये। 1 अप्रैल 2021 से 31 जनवरी 2022 तक 10 माह की अवधि के कंपनी अंशदान की बकाया राशि को माह मार्च एवं  अप्रैल 2022 में दो समान किश्तों में जमा किया जाये।