MPPKVVCL ने विद्युत कर्मियों के लिए लागू किया पेंशन मैनेजमेंट सिस्टम

मप्र पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए ऑनलाईन पेंशन पोर्टल ‘Pension Management System’ को लागू किया जा रहा है, जिससे कंपनी से सेवानिवृत्त हो रहे कार्मिकों को पेंशन का लाभ प्राप्त हो सके। कंपनी ने इसके लिये पेंशन पोर्टल Pension Management System प्रक्रिया का निर्धारण किया गया है। जो कि ऑनलाईन URL http://pms.mpez.co.in/ पर उपलब्ध है।

इस नई प्रक्रिया के तहत सीजीएम-एचआरए द्वारा छःमाह पूर्व सेवानिवृत्त हो रहे प्रथम व द्वितीय श्रेणी के कार्मिकों के लिये सेवानिवृत्ति आदेश जारी किया जावेगा। इसी क्रम में क्षेत्रीय मुख्य अभियंता द्वारा छःमाह पूर्व सेवानिवृत्त हो रहे तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कार्मिकों के लिये छ:माह पूर्व सेवानिवृत्ति आदेश जारी किया जावेगा।

पेंशन पोर्टल ‘Pension Management System’ जो कि ऑनलाईन URL http://pms.mpez.co.in/ पर उपलब्ध है, जिसमें सेवानिवृत्त हो रहे कार्मिकों के लिये Employee Login बनाया गया है, जिसमें कार्मिक Employee नंबर एवं अपनी जन्म तिथि दर्ज कर प्रवेश कर सकता है। तत्पश्चात पोर्टल पर पीडीएफ के रूप में पेंशन फार्म उपलब्ध होगा, जिसे सेवानिवृत्त हो रहे कार्मिक के द्वारा भरा जावेगा।

इसके पश्चात पेंशन फार्म को स्केन करके अपने Employee Login से (PMS Portal) पर अपलोड किया जावेगा। पेंशन पोर्टल ‘Pension Management System’ जो कि ऑनलाईन URL http://pms.mpez.co.in/ पर उपलब्ध है, जिसमें पूर्व क्षेत्र कंपनी के संबंधित कार्यालय का लॉगिन भी बनाया गया है। जिसमें संबंधित कार्यालय अपने लॉगिन का उपयोग करके अपने कार्यालय से सेवानिवृत्त हो रहे कार्मिकों का पेंशन फार्म का मूल्यांकन कर उसे संबंधित क्षेत्रीय लेखाधिकारी कार्यालय को अग्रेषित करेगा।

इसी क्रम में क्षेत्रीय लेखाधिकारी कार्यालय का लॉगिन बनाया गया है, जिसमें उनके क्षेत्रान्तर्गत आने वाले संबंधित कार्यालय से प्रेषित किये गये पेंशन प्रकरणों का पुनरीक्षणकर उक्त प्रकरण को संबंधित क्षेत्रीय मुख्य अभियंता को अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ हेतु अग्रेषित किया जावेगा। यदि प्रकरण पूर्णरूप से सही है तो क्षेत्रीय मुख्य अभियंता द्वारा कार्यालय का लॉगिन से पेंशन आदेश जारी किया जावेगा। यद्यपि प्रकरण में किसी प्रकार की त्रुटि है तो उसे Return अथवा Reject कर संबंधित कार्यालय वापिस किया जाएगा।

उक्त प्रक्रिया कंपनी के समस्त सेवानिवृत्त हो रहे कार्मिकों पर लागू होगी। परन्तु प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी पद से सेवानिवृत्त हो रहे कार्मिकों के पेंशन का मूल्याकंन केन्द्रीय स्थापना दावा प्रकोष्ठ द्वारा किया जावेगा तथा उनके द्वारा प्रकरण को मुख्य महाप्रबंधक (मानव संसाधन एवं प्रशासन) अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ हेतु अग्रेषित किया जावेगा। यदि प्रकरण पूर्णरूप से सही है तो मुख्य महाप्रबंधक (मानव संसाधन एवं प्रशासन) द्वारा पेंशन आदेश जारी किया जावेगा एवं यद्यपि प्रकरण में किसी प्रकार की त्रुटि है तो उसे Return अथवा Reject कर केन्द्रीय स्थापना दावा प्रकोष्ठ वापिस किया जावेगा।

पेंशन पोर्टल ‘Pension Management System’ जो कि ऑनलाईन URL http://pms.mpez.co.in/ पर उपलब्ध है। क्षेत्रीय मुख्य अभियंता और मुख्य महाप्रबंधक (मानव संसाधन एवं प्रशासन) द्वारा स्वीकृत किये गये पेंशन प्रकरणों पर नियमानुसार कार्यवाही कर संबंधित क्षेत्रीय लेखाधिकारी द्वारा सेवानिवृत्त कार्मिकों का पेंशन भुगतान आदेश जारी किया जावेगा। उक्त संपूर्ण प्रक्रिया की सूचना सेवानिवृत्त कार्मिकों को उनके मोबाईल नंबर पर SMS के माध्यम से उपलब्ध करायी जावेगी।