Dearness Relief: पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने जारी किए पेंशनर्स की मंहगाई राहत में वृद्वि के आदेश

मप्र पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी से सेवानिवृत्त सभी पेंशनर्स एवं परिवार पेंशनर्स को दी जा रही मंहगाई राहत राशि में 1 अक्टूबर 2021 से वृद्वि की गई है। कंपनी के मुख्य महाप्रबंधक (मासंप्र) कार्यालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार कंपनी के ऐसे समस्त पेंशनर्स एवं परिवार पेंशनर्स जिन्हें वर्तमान में सातवें वेतनमान के तहत पेंशन मिल रही है उन्हें देय मंहगाई राहत में 1 अक्टूबर 2021 से 5 प्रतिशत की वृद्वि की गई है, जिससे उन्हें मिलने वाली मंहगाई राहत की कुल दर 17 प्रतिशत हो जाएगी। 

ऐसे पेंशनर्स एवं परिवार पेंशनर्स जिन्हें वर्तमान में छठवें वेतनमान के तहत पेशन प्राप्त हो रही है, उन्हें देय मंहगाई राहत में 1 अक्टूबर 2021 से 10 प्रतिशत की वृद्वि की गई है, जिससे उन्हें मिलने वाली मंहगाई राहत की कुल दर 164 प्रतिशत हो जाएगी। 80 वर्ष अथवा उससे अधिक आयु के पेंशनर्स को देय अतिरिक्त पेंशन पर भी मंहगाई राहत देय होगी।

सभी पेंशनर्स एवं परिवार पेंशनर्स को मंहगाई राहत की बढी हुई राशि का भुगतान माह दिसंबर 2021 की पेंशन अथवा परिवार पेंशन के साथ नगद किया जावेगा तथा माह अक्टूबर एवं नवंबर 2021 की एरियर्स राशि का भुगतान दो समान किश्तों में दिसंबर 2021 एवं जनवरी 2022 की पेंशन के साथ किया जाएगा।