बिजली कंपनी का आदेश: अमानक तथा सफेद तारों का उपयोग करने पर उपभोक्ता पर दर्ज होगा प्रकरण

लोकेश नशीने

मध्य प्रदेश की मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी कार्यक्षेत्र के भोपाल, नर्मदापुरम, ग्वालियर एवं चंबल संभाग के अंतर्गत आने वाले सभी 16 जिलों में विद्युत का अनधिकृत और अवैध उपयोग करने वालों के खिलाफ बिजली कंपनी द्वारा सख्त कार्यवाही की जा रही है। कंपनी द्वारा सीधे लाइन से बिजली चोरी तथा अवैध और अनधिकृत विद्युत का उपयोग करने वालों के खिलाफ विद्युत अधिनियम-2003 की धारा-126, 135 एवं 138 के तहत प्रकरण दर्ज किये जा रहे हैं।

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के महाप्रबंधक मुरैना पीके शर्मा ने बताया है कि कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी मुरैना ने मुरैना जिले में अवैधानिक रूप से विद्युत के उपयोग में अमानक स्तर के तथा सफेद तारों का बिजली लाइन के रूप में उपयोग करने से होने वाली घातक विद्युत दुर्घटनाओं को गंभीरता से लिया है।

साथ ही दण्ड प्रक्रिया संहिता-1973 की धारा-144 के अधीन मुरैना जिले की सीमा क्षेत्र में अमानक तारों को तत्काल प्रभाव से हटाने तथा प्रतिबंधित तारों का उपयोग करने वालों के खिलाफ आईपीसी की धाराओं में कार्यवाही करने के आदेश जारी किये हैं। कलेक्टर ने कहा है कि बिजली चोरी एवं अवैध रूप से बिजली का उपयोग करना अपराध है और बिजली चोरी एवं अनधिकृत रूप से विद्युत का उपयोग करते पाए जाने पर संबंधित के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

कंपनी ने बिजली उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे नियमानुसार वैध कनेक्शन लेकर ही बिजली का उपयोग करें। अनधिकृत और अवैध तरीके से विद्युत का उपयोग न करें तथा अपने बकाया बिजली बिलों के साथ ही वर्तमान देयकों का समय पर भुगतान सुनिश्चित करें।