बिजली कंपनी का आदेश: अब फोन पर नहीं मिलेगा फाल्ट सुधारने के लिए पावर कट का परमिट

मध्य प्रदेश में कार्य के दौरान बिजली कर्मियों के साथ करंट लगकर मृत्यु होने की घटनाओं में हो रही वृद्धि को देखते हुए मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड ने एक आदेश जारी कर कहा है कि अब फाल्ट सुधारने अथवा विद्युत लाइनों में कार्य के लिए पावर कट का परमिट फोन पर नहीं मिलेगा। परमिट लेने और निरस्त करने के लिए कार्मिकों को भौतिक रूप से सब-स्टेशन जाना होगा। फिलहाल इस आदेश को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में मुरैना वृत्त में लागू किया जाएगा।

मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने अपने आदेश में कहा कि विगत माहों में मुरैना वृत्त अंतर्गत घातक व अघातक विद्युत जन दुर्घटनाओं में अभिवृद्धि दर्ज की गई है। विभिन्न प्रकरणों की समीक्षा के दौरान अधिकांश प्रकरणों में संज्ञान में आया है कि दुर्घटनाग्रस्त कर्मचारी या तो लाइनों में कार्य करने हेतु अधिकृत नहीं पाए गए अथवा लापरवाहीपूर्वक कार्यशैली अपनाकर दुर्घटनाग्रस्त कर्मचारी या उपकेंद्र ऑपरेटर द्वारा सुरक्षा के समस्त मापदंडों का नियम अनुसार पालन नहीं किया गया।

कंपनी ने कहा कि वर्तमान परिवेश में लाइन व्यवधान कम से कम समय में दुरुस्त करने के लिए अधिकांश परमिट जल्दबाजी में दूरभाष पर ही लिए जा रहे हैं, जिससे परमिट प्राप्तकर्ता द्वारा न केवल उपकेंद्र ऑपरेटर द्वारा लिए गए सुरक्षा मापदंडों का मुआयना संभव है, वरन् जल्दबाजी में दूरभाष पर ही समस्त कार्य कर लेने की पद्धति के कारण अधिकांश दुर्घटनाएं घटित हो रही है।

अतएव कंपनी द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि विद्युत दुर्घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य की प्राप्ति हेतु पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में ग्वालियर क्षेत्रांतर्गत मुरैना वृत्त में समस्त परमिट भौतिक रूप से उपकेंद्र पर उपस्थित होकर ही प्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा प्राप्त एवं निरस्त किए जाएंगे। दूरभाष के माध्यम से कोई भी परमिट प्राप्त अथवा निरस्त नहीं किया जाएगा।

कंपनी ने कहा कि उक्त प्रक्रिया के दौरान परमिट प्राप्तकर्ता एवं परमिट जारीकर्ता समस्त निर्धारित मापदंड जिनका उल्लेख कंपनी की संधारण पुस्तिका एवं सुरक्षा पुस्तिका में भी मिलता है, का अनुपालन सुनिश्चित करेगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है।