एमपी में अब नहीं लगाने होंगे आरटीओ के चक्कर, घर बैठे बनेंगे लर्निंग लाइसेंस

मध्य प्रदेश के परिवहन एवं राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि लर्निंग लायसेंस बनवाने की प्रक्रिया का सरलीकरण किया गया है। लोग अब घर बैठे ऑनलाइन लर्निंग लायसेंस बना सकेंगे। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन लायसेंस बनने से जहाँ एक ओर आम जनता को परिवहन कार्यालय में लगने वाली लम्बी कतारों से मुक्ति मिलेगी वही एजेन्टों से छुटकारा भी मिलेगा। उन्होंने कहा कि इस सुविधा से हर साल लगभग 10 लाख युवा घर बैठे लर्निंग लायसेंस बनवा सकेंगे।

महिला आवेदकों के लिये यह सुविधा पूर्णत: नि:शुल्क की गयी है। उन्होंने कहा कि लर्निंग लायसेंस प्राप्त करने के पूर्व आवेदक को एक टेस्ट देना होगा, जिसमें सड़क सुरक्षा संबंधित से 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। आवेदक को उत्तीर्ण होने के लिये 60 प्रतिशत जबाव सही देने होंगे। तदोपरांत ही आवेदक को लाईसेंस प्रदान किया जा सकेगा।

इसके अलावा लायसेंस नवीनीकरण, डुप्लीकेट प्रति तथा पता परिवर्तन की सुविधा भी आधार कार्ड के आधार पर अगले माह से ऑनलाइन शुरू की जायेगी। आवेदन सबमिट होने तथा डिजिटल फीस एवं पोस्टल चार्ज जमा कराने के बाद लायसेंस डाक के माध्यम से भेजा जाएगा।

अपर परिवहन आयुक्त अरविंद सक्सेना ने ऑनलाइन लर्निंग लायसेंस सुविधा के बारे में विस्तारपूवर्क जानकारी दी एवं लायसेंस बनवाने की प्रकिया को व्यवहारिक रूप से समझाया। उन्होंने बताया कि घर बैठे कोई भी व्यक्ति आधार कार्ड के जरिए ‘सारथी’ वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर डिजिटल रूप से निर्धारित शुल्क जमा करने के बाद लर्निंग लायसेंस बनवा सकेंगे।

आधार कार्ड की जानकारी दर्ज करने पर आवेदन स्वत: ही आवेदक, अभिभावक का नाम, जन्मतिथि, पता आदि स्वत: ही दर्ज हो जाता है। आवेदक को फिजिकल फिटनेस संबंधी जानकारी भी ऑनलाइन दर्ज करना होती है। यदि आवेदक कोई शर्त पूरी नहीं करता है तो उसका आवेदन ही सबमिट नहीं होगा। आवेदन सबमिट होते ही आवेदन नम्बर आवेदक को मिल जाता है।