Monday, June 15, 2026
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बिजली उपभोक्ता शायद नहीं जानते शिकायत के समाधान में देरी होने पर मिलती है क्षतिपूर्ति

बिजली उपभोक्ताओं को शायद इस बात की जानकारी नहीं है कि उनकी शिकायतों का समाधान समयसीमा में नहीं होने पर बिजली कंपनी की ओर से क्षतिपूर्ति दिए जाने का प्रावधान है। ये प्रावधान इस लिए किया गया है ताकि मनमानी करने वाले बिजली अधिकारी उपभोक्ताओं को समय पर गुणवत्तापूर्ण सेवा प्रदान करें।

मध्य प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के लिए इन नियमों को मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि आयोग द्वारा उपभोक्ताओं के लिए गुणवत्ता मानक निर्धारित किया गए हैं।

विद्युत नियामक आयोग के द्वारा गुणवत्ता मानक के तहत सामान्य फ्यूज़ ऑफ कॉल की शिकायत के समाधान और सुधार के लिए समयसीमा निर्धारित की गई है। जिसके अनुसार शहरी क्षेत्र में 4 घंटे के भीतर और ग्रामीण क्षेत्र में 24 घंटे के भीतर फ्यूज़ ऑफ कॉल की शिकायत का समाधान हो जाना चाहिए, अन्यथा शिकायत का सुधार नहीं होने पर बिजली कंपनी को 100 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से उपभोक्ता को क्षतिपूर्ति देनी होगी।

साथ ही विद्युत नियामक आयोग ने उपभोक्ताओं की विद्युत मीटर, बिजली बिल, बिजली कनेक्शन आदि से जुड़ी सभी प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए समयसीमा और क्षतिपूर्ति की राशि निर्धारित की हुई है।

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