जबलपुर। खाद्य सुरक्षा प्रशासन द्वारा न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी, जबलपुर के समक्ष प्रस्तुत प्रकरणों में से 13 प्रकरणों में निर्णय पारित करते हुए अपर कलेक्टर अभिषेक गहलोत के द्वारा कुल 4.25 लाख रूपए का जुर्माना अधिरोपित किया गया है।
न्याय निर्णायक अधिकारी के द्वारा पारित निर्णयों में एस सक्वायर, नर्मदा रोड़ जबलपुर स्थित हीरा स्वीट्स के विकता के विरूद्ध बिना खाद्य अनुज्ञप्ति कारोबार करने तथा मिथ्याछाप बूंदी लड्डू का विक्रय करने के आरोप में रूपये एक लाख, साउथ सिविल लाइन स्थित दीपक डेयरी के विक्रेता के विरूद्ध अवमानक पनीर विक्रय किये जाने के आरोप रूपये 50 हजार, बादशाह हलवाई मंदिर, नर्मदा रोड स्थित श्री डेयरी के विकेता के विरूद्ध अवमानक पनीर का विक्रय करने के आरोप में रूपये 50 हजार, बड़ा पत्थर, रांझी स्थित अलका भण्डार के विक्रेता के विरूद्ध मिथ्याछाप मलाई बर्फी का विक्रय करने के आरोप में रूपये 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है.
इसी तरह साकेतनगर रांझी स्थित स्नैक्स अटैक के विक्रेता के विरूद्ध बिना खाद्य पंजीयन खाद्य कारोबार करने के आरोप में रूपये 15 हजार, इंद्राना रोड, मझौली स्थित सुनील कुमार जैन गोदाम के स्वामियों के विरूद्ध बिना खाद्य पंजीयन के खाद्य कारोबार करने के आरोप में रूपये 30 हजार, लक्ष्मीनारायण मार्केट, रांझी स्थित हॉट एन चीप रेस्टोरेंट के विरुद्ध बिना पंजीयन खाद्य कारोबार करने के आरोप में रूपये 15 हजार, गल्ला मण्डी, निवाडगंज स्थित श्री गणेश अनाज भण्डार के विक्रेता के विरूद्ध बिना खाद्य अनुज्ञप्ति खाद्य कारोबार करने के आरोप में रूपये 25 हजार, शास्त्री ब्रिज स्थित सिंघई इंटरप्राइजेस के विक्रेता के विरूद्ध बिना अनुज्ञप्ति खाद्य कारोबार करने के आरोप में रूपये 20 हजार, अंपायर टॉकीज रोड़ स्थित आदेश आइसक्रीम के विक्रेता के विरूद्ध बिना खाद्य पंजीयन खाद्य कारोबार के संचालन करने के आरोप में रूपये 10 हजार, गढ़ा फाटक के पास स्थित राम अनाज भण्डार के विक्रेता के विरूद्ध बिना खाद्य अनुज्ञप्ति खाद्य कारोबार करने के आरोप में रूपये 20 हजार, द्वारकानगर, झामनदास चौक स्थित बहरानी फार्मा के विरूद्ध बिना खाद्य पंजीयन खाद्य कारोबार करने के आरोप में रूपये 10 हजार, कृषि उपज मण्डी स्थित सब्जी विकेता अशोक गुप्ता के विरूद्ध बिना पंजीयन खाद्य कारोबार करने के आरोप में रूपये 10 हजार, मुकादमगंज स्थित पारस किराना के विकेता के विरूद्ध बिना खाद्य अनुज्ञप्ति खाद्य कारोबार करने के आरोप में रूपये 10 हजार,
अधारताल निवासी लक्ष्य अग्रवाल के विरूद्ध बिना खाद्य पंजीयन खाद्य कारोबार करने के आरोप में रूपये 5 हजार, भर्तीपुर स्थित सुप्रीम प्लास्टिक के विकेता के विरूद्ध बिना खाद्य पंजीयन खाद्य कारोबार करने के आरोप में रूपये 5 हजार जुर्माना अधिरोपित किया गया है।
अभिहित अधिकारी डॉ संजय मिश्रा के निर्देशानुसार एक माह के भीतर जुर्माना जमा नहीं करने की स्थिति में संबंधित प्रतिष्ठानों के खाद्य पंजीयन / अनुज्ञप्ति निलंबित किए जाएगे ।











