जबलपुर। मध्य प्रदेश के जबलपुर जिला प्रशासन ने वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए रसोई गैस सिलेंडरों के दुरुपयोग और अवैध भंडारण पर अंकुश लगाने के लिए एक विशेष प्रोत्साहन योजना शुरू की है।
इस योजना के अंतर्गत गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी की सटीक सूचना देने वाले व्यक्तियों को आर्थिक पुरस्कार प्रदान किया जाएगा।
कलेक्टर कार्यालय की खाद्य शाखा के प्रभारी अधिकारी और एलपीजी नोडल अधिकारी संयुक्त कलेक्टर पुष्पेंद्र अहके ने इस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
प्रशासन का मुख्य उद्देश्य जिले में घरेलू गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करना और व्यावसायिक उपयोग के लिए हो रही अवैध ट्रेडिंग को पूरी तरह समाप्त करना है।
ज़ब्त सामग्री की लागत का पच्चीस प्रतिशत हिस्सा मिलेगा
प्रशासनिक घोषणा के अनुसार जो भी व्यक्ति गैस सिलेंडरों की ब्लैक मार्केटिंग या उनके अवैध संग्रहण से संबंधित पुख्ता जानकारी साझा करेगा, उसे पुरस्कृत किया जाएगा।
सूचना सही पाए जाने और संबंधित सामग्री की जप्ती होने की स्थिति में मुखबिर को राजसात किए गए सिलेंडरों की अनुमानित बाजार लागत का 25 प्रतिशत हिस्सा इनाम के रूप में दिया जाएगा। इस पुरस्कार की अधिकतम सीमा 5000 रुपये निर्धारित की गई है।
ये है फोन नंबर
संयुक्त कलेक्टर पुष्पेंद्र अहके ने स्पष्ट किया है कि सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी ताकि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।
कालाबाजारी की जानकारी एलपीजी नोडल अधिकारी के मोबाइल नंबर 88780 38092 अथवा कंट्रोल रूम के मोबाइल नंबर 95843 19092 पर कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से दी जा सकती है।
जिले में अवैध भंडारण के विरुद्ध निरंतर छापामार कार्रवाई जारी है और इस नई पहल से जमीनी स्तर पर निगरानी तंत्र के और अधिक मजबूत होने की संभावना है।











