Friday, April 24, 2026
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एमपी में कर्मचारियों को पीएमजेएवाई का लाभ प्रदान करने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति गठित

भोपाल (हि.स.)। राज्य शासन ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में दो अलग-अलग समितियों का गठन किया है। संसद द्वारा पारित तीन नये विधेयक (भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023) के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए संचालन समिति का गठन मुख्य सचिव की अध्यक्षता में किया है। इस समिति में प्रमुख सचिव गृह, प्रमुख सचिव विधि एवं विधायी कार्य, प्रमुख सचिव जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं, पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय, संचालक लोक अभियोजन, संचालक मेडिकोलीगल संस्थान सदस्य होंगे।

वहीं राज्य शासन द्वारा प्रदेश के शासकीय कर्मचारी, कार्यकर्ता, संविदा कर्मियों को आयुष्मान भारत “निरामयम” प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत सम्मिलित किये जाने के संबंध में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया हैं। समिति में अपर मुख्य सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण, प्रमुख सचिव वित्त, प्रमुख सचिव राजस्व, सचिव लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सचिव सामान्य प्रशासन, प्रबंध संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य सदस्य एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, आयुष्मान भारत निरामय सदस्य सचिव होंगे।

समिति प्रदेश के शासकीय कर्मचारी, कार्यकर्ता, संविदा कर्मियों को आयुष्मान भारत ”निरामयम” प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत, पूर्व में स्वीकृति पात्र श्रेणियों में सम्मिलित हितग्राहियों के अतिरिक्त, सभी आंगनबाडी कार्यकर्ता, आंगनवाडी सहायिका, मिनी आंगनवाडी कार्यकर्ता, पंचायत सचिव, ग्राम रोजगार सहायक, आशा, उषा कार्यकर्ता आशा सुपरवाइजर कोटवार एवं संविदा कर्मियों को प्रतिवर्ष, प्रति परिवार पांच लाख रुपये का स्वास्थ्य सुरक्षा लाभ स्वीकृत करने के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी करेगी।

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