खाली करना होगा हेराल्ड हाउस

हेराल्ड हाउस खाली करने के मामले के सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ एसोसिएट जनरल लिमिटेड (एजेएल) की अपील को दिल्ली हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने भी खारिज कर दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट की डिवीज़न बेंच ने सिंगल बेंच के फैसले पर आज मुहर लगा दी है। अब एसोसिएट जनरल लिमिटेड को हेराल्ड हाउस खाली करना होगा।
मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन और न्यायमूर्ति वीके राव की पीठ ने 18 फरवरी को केंद्र और एजेएल की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इससे पहले एजेएल की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने दलीलें पेश करते हुए कहा था कि कंपनी के बहुसंख्यक शेयर यंग इंडिया को हस्तांतरित होने से कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और उनकी माँ सोनिया गांधी यहां स्थित हेरल्ड इमारत के मालिक नहीं बन जाएंगे। उन्होंने यह भी दलील दी कि केंद्र ने जून 2018 से पहले हेरल्ड इमारत में प्रिंटिंग गतिविधियों की कमी का कभी मुद्दा नहीं उठाया, तब तक जब इसके कुछ ऑनलाइन संस्करणों का प्रकाशन शुरू हो चुका था।