RBI ने दो पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स पर 1 मई से नये क्रेडिट कार्ड इश्यू करने पर लगाई रोक

RBI bans two payment system operators

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डाटा स्टोरेज से जुड़े नियमों के उल्लंघन पर दो पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स के खिलाफ कार्यवाही करते हुये भारत में 1 मई से अपने क्रेडिट कार्ड नेटवर्क्स से नए ग्राहकों को जोड़ने पर रोक लगा दी है।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार आरबीआई ने American Express Banking Corp और Diners Club International Ltd को भारत में 1 मई से अपने कार्ड नेटवर्क्स से नए ग्राहक जोड़ने से प्रतिबंधित कर दिया है। हालांकि आरबीआई के इस फैसले का इन दोनों कंपनियों के वर्तमान ग्राहकों पर नहीं पड़ेगा।

अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉरपोरेशन और डाइनर्स क्लब इंटरनेशनल लिमिटेड पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स हैं, जिन्हें देश में पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट, 2007 के तहत कार्ड नेटवर्क्स ऑपरेटर्स करने की मंजूरी मिली हुई है, यानी कि ये कंपनियां इस एक्ट के तहत देश में क्रेडिट कार्ड इत्यादि इश्यू कर सकती हैं।

23 अप्रैल को जारी आदेश में आरबीआई ने इन दोनों कंपनियों पर रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं। आदेश के अनुसार ये दोनों पेमेंट ऑपरेटर्स पेमेंट सिस्टम डाटा के स्टोरेज से जुड़े निर्देशों के उल्लंघन की दोषी पाये गये हैं, जिसके चलते आरबीआई ने यह निर्णय लिया है।

RBI bans two payment system operators from issuing new credit card issues from May 1