Friday, July 31, 2026
Homeराष्ट्रीयसुप्रीम कोर्ट का सभी राज्य सरकारों को निर्देश- निजी अस्पतालों में मरीजों...

सुप्रीम कोर्ट का सभी राज्य सरकारों को निर्देश- निजी अस्पतालों में मरीजों का शोषण रोकने बनाएं नीति

Supreme Court’s Instruction (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों और संघ शासित प्रदेशों को निर्देश दिया कि वो निजी अस्पतालों द्वारा मरीजों और उनके परिजनों का शोषण रोकने के लिए नीति बनाएं। कोर्ट ने राज्यों से कहा कि वो ऐसी नीति बनाएं जिससे मरीजों और उनके परिजनों से गैरवाजिब पैसे न वसूले जा सकें।

कैंसर पीड़ित रह चुकी एक महिला के पुत्र की ओर से सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर याचिका दायर की गई थी। याचिकाकर्ता कानून का छात्र है। याचिका में कहा गया था कि निजी अस्पताल मरीजों को अस्पताल में मौजूद फार्मेसी से ही ऊंची कीमत पर दवा लेने को मजबूर करते हैं।

याचिका में कहा गया था कि याचिकाकर्ता की मां के इलाज के दौरान निजी अस्पतालों में जबरन महंगी दवाएं खरीदनी पड़ीं। याचिका में कहा गया था कि मरीजों और उनके परिजनों को ये छूट मिले कि वे अपनी पसंद की फार्मेसी से दवाएं और मेडिकल उपकरण खरीद सकें।

Related Articles

Latest News