Sunday, June 15, 2025
Homeसमाचारसरकारी कर्मचारियों के ट्रांसफर को लेकर जारी शासनादेश विद्युत वितरण कंपनी के...

सरकारी कर्मचारियों के ट्रांसफर को लेकर जारी शासनादेश विद्युत वितरण कंपनी के कर्मचारियों पर लागू नहीं: हाई कोर्ट

प्रयागराज (हि.स.)। तबादले के खिलाफ बिजली विभाग के अधिशासी अभियंता की एकल जज के आदेश के खिलाफ दाखिल विशेष अपील को खारिज करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों के लिए जारी शासनादेश विद्युत वितरण निगम कंपनी के कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। कोर्ट ने कहा कि पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम कंपनी, एक कंपनी है, इस कारण सरकारी शासनादेश के प्रावधान का कंपनी के कर्मचारियों को लाभ नहीं मिल सकता।

यह आदेश जस्टिस अंजनी कुमार मिश्र व जस्टिस जयंत बनर्जी की खंडपीठ ने राहुल कुमार की अपील को खारिज करते हुए दिया है। अपील दाखिल कर कहा गया था कि दो लोगों का तबादला इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रिब्यूशन सर्किल महाराजगंज में कर दिया गया है, जबकि वहां अधिशासी अधिकारी का एक ही पद है। कोर्ट में यह भी बहस की गई थी कि शासनादेश से जारी तबादला नीति में कहा गया है कि यूनियन के पदाधिकारी का ट्रांसफर तैनाती स्थल से दो वर्ष के अंदर नहीं किया जा सकता है।

कोर्ट ने कहा कि शासनादेश का लाभ अपीलार्थी याची को नहीं मिल सकता क्योंकि उसकी नौकरी पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम कंपनी की है, जो एक कंपनी है। कोर्ट ने कहा कि एकल जज ने याचिका खारिज करते हुए जो आधार लिया है, वह सही है। उसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

Related Articles

Latest News