जबलपुर में सरकारी भूमि पर अवैध कब्ज़ा और लीज शर्तों के उल्लंघन के विरुद्ध नगर निगम ने एक बड़ी निर्णायक सफलता हासिल की है।
कलेक्टर श्री राघवेन्द्र सिंह एवं निगमायुक्त श्री रामप्रकाश अहिरवार की सूझबूझ, पारदर्शिता और तत्परता के चलते म्युनिसीपल प्लाट क्रमांक 51 की लीज निरस्त कर लगभग 25,047 वर्गफुट भूमि पुनः नगर निगम जबलपुर के कब्जे में ली गई है।
लीजधारी द्वारा लीज की शर्त क्रमांक 3, 5, 6, 7, 8 एवं 10 का उल्लंघन किया गया, बिना अनुमति भूमि का दान एवं वसीयत की गई तथा व्यावसायिक उपयोग भी किया जा रहा था। वर्ष 2020-21 से लीज भू-भाड़ा जमा नहीं किया गया। मामले की गहन जांच के बाद लीज निरस्त कर निगम ने भू-खण्ड पर पुनः प्रवेश स्थापित किया।
अब इस भूमि पर संभाग क्रमांक 13, स्वास्थ्य विभाग का उप-कार्यालय स्थापित किया जाएगा, जिससे क्षेत्रीय नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होंगी।
भूमाफियाओं के मंसूबों पर सख्त कार्रवाई करते हुए नगर निगम जबलपुर ने यह स्पष्ट संदेश दिया है कि निगम स्वामित्व की भूमि की सुरhक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और जनहित सर्वोपरि है।











