भोपाल. चलती ट्रेन से गिरकर यात्री की मौत के मामले में रेलवे रेलवे दावा अधिकरण ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि केवल सहयात्रियों के बयान या पुलिस की प्रारंभिक थ्योरी के आधार पर मुआवजा देने से रेलवे बच नहीं सकता।
मामले में रेलवे दावा अधिकरण भोपाल ने मृतक के परिजन को 9.83 लाख रुपए ब्याज सहित देने के आदेश दिए हैं। इंदौर के उमरीखेड़ा निवासी धर्मेंद्र बघेला 1 जून, 2023 को अपने दोस्तों के साथ तिरुपति से भोपाल की यात्रा कर रहे थे।
इसी दौरान महाराष्ट्र के नरखेड़ के पास वे अचानक ट्रेन से गिर गए थे। इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। अधिवक्ता अजय पटनी ने क्षतिपूर्ति के लिए याचिका दायर की थी। जिसके बाद यह फैसला आया है.











