Old Pension Scheme: रेलवे बोर्ड ने अनुकंपा नियुक्ति पाने वाले कर्मचारियों और उनके परिवारों के हित में बड़ा फैसला लिया है। नए आदेश के तहत अब मृतक रेल कर्मचारी के आश्रित द्वारा अनुकंपा नियुक्ति के लिए पहली बार आवेदन जमा करने की तारीख को ही भर्ती की क्रूशियल डेट माना जाएगा। इससे उन कर्मचारियों को बड़ा फायदा मिलेगा, जिनका आवेदन 31 दिसंबर 2003 या उससे पहले जमा हुआ था, लेकिन नियुक्ति 1 जनवरी 2004 के बाद हुई। ऐसे पात्र कर्मचारियों को अब पुरानी पेंशन योजना (OPS) का लाभ मिल सकेगा।.
अनुकंपा नियुक्ति के मामलों में पहले कोई सीधा विज्ञापन या अधिसूचना जारी नहीं होती थी. इसी वजह से इन नियुक्तियों की कट-ऑफ तारीख तय करने में परेशानी आती थी. प्रशासनिक स्तर पर यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा था कि भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत किस तारीख से मानी जाए. रेलवे बोर्ड के नए आदेश के बाद अब यह तय कर दिया गया है कि जिस दिन अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन जमा किया गया था, वही तारीख भर्ती प्रक्रिया शुरू होने की तारीख मानी जाएगी.
Old Pension Scheme: रेलवे बोर्ड ने सभी जोन को दिए निर्देश
रेलवे बोर्ड के उप निदेशक वित्त रमेश चंद्र पांडेय ने २४ जून को इस संबंध में नया आदेश जारी किया है. आदेश में पश्चिम मध्य रेलवे समेत सभी जोन, उत्पादन इकाइयों के महाप्रबंधकों और मुख्य वित्तीय सलाहकारों को इसे तत्काल प्रभाव से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं. अब उन सभी लंबित मामलों का निपटारा तेजी से हो सकेगा, जिनमें तकनीकी तारीखों के कारण आश्रित कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ नहीं मिल पा रहा था.
Old Pension Scheme: पहले क्या था नियम?
अब तक पुरानी पेंशन का लाभ केवल उन्हीं कर्मचारियों को मिलता था, जिनकी भर्ती प्रक्रिया एक जनवरी २००४ से पहले शुरू हो गई थी या जिन्हें उस तारीख से पहले नियुक्ति मिल गई थी. अनुकंपा नियुक्ति के मामलों में प्रक्रिया शुरू होने की तारीख को लेकर असमंजस बना रहता था. नए आदेश से इस समस्या का समाधान होने की उम्मीद है और कई कर्मचारियों को पेंशन संबंधी लाभ मिल सकेगा.











