मध्य प्रदेश के जबलपुर में खाद्य विभाग ने राशन वितरण में अनियमितता बरतने पर अशफाक उल्ला खां वार्ड स्थित उचित मूल्य दुकान के विक्रेता के विरूद्ध गोहलपुर पुलिस थाना में आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 एवं 7 तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 406 के तहत एफआईआर दर्ज कराई है।
जिला आपूर्ति नियंत्रक नुजहत बानो बकाई के अनुसार द मार्डन शिक्षित बेरोजगार सहकारी उपभोक्ता भंडार द्वारा संचालित इस उचित मूल्य दुकान क्रमांक-3316250 की 20 जनवरी को कनिष्ठ आपूर्ति संजीव अग्रवाल एवं भावना तिवारी द्वारा जांच की गई थी। जांच में पीओएस मशीन से स्टॉक के सत्यापन के दौरान 127.75 क्विंटल गेंहू, 88.81 क्विंटल चांवल एवं 30 किलो शक्कर एवं 1.55 क्विंटल नमक कम पाया गया था।
जिला आपूर्ति नियंत्रक द्वारा की जा रही जांच के दौरान उचित मूल्य दुकान का विक्रेता मोहम्मद जावेद अख्तर भी मौजूद था। उन्होंने बताया कि राशन वितरण में अनियमितता के इस मामले में उचित मूल्य दुकान के विक्रेता के विरूद्ध एफआईआर कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी संजीव अग्रवाल ने दर्ज कराई गई है।