Tuesday, November 26, 2024
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हाई कोर्ट के आदेशानुसार मिले सेवानिवृत्त बिजली कर्मचारियों को वेतन वृद्धि का लाभ

सेवानिवृत्त बिजली कर्मचारियों को माननीय मध्यप्रदेश हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाए। इसके लिए मध्य प्रदेश विद्युत मंडल तकनीकी कर्मचारी संघ ने प्रमुख सचिव ऊर्जा को पत्र लिखा है।

मध्य प्रदेश विद्युत मंडल तकनीकी कर्मचारी संघ के प्रांतीय महासचिव हरेंद्र श्रीवास्तव ने 30 जून को सेवानिवृत्त हुए बिजली कर्मचारियों को माननीय मध्यप्रदेश हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार वेतन वृद्धि का लाभ दिए जाने हेतु प्रदेश के प्रमुख सचिव ऊर्जा को पत्र लिखकर आदेश जारी करने की मांग की है।

उल्लेखनीय है कि हाई कोर्ट के द्वारा आदेश दिए गए हैं कि 30 जून की रात 12 बजे रिटायर हुए शासकीय सेवकों को साल में अगले दिन 1 जुलाई से मिलने वाली वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा। इसके साथ ही कर्मचारी को ग्रेच्युटी एवं अवकाश नगदीकरण सहित बाकी सभी लाभ भी मिलेंगे।

हरेंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि कर्मचारियों के पक्ष में हाई कोर्ट का उक्त आदेश 14 जुलाई 2021 को आ चुका है। उन्होंने बताया कि इसके बावजूद बिजली कंपनियों में 30 जून को सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों को वेतन वृद्धि सहित अन्य लाभ नहीं दिए जा रहे हैं।

संघ के शशि उपाध्याय, रमेश रजक, एसके मौर्य, केएन लोखंडे, एसके शाक्य, मोहन दुबे, राजकुमार सैनी, अजय कश्यप, लखन सिंह राजपूत, विनोद दास, इंद्रपाल सिंह, संदीप यादव, विपत लाल विश्वकर्मा, पीके मिश्रा, महेश पटेल, ख्याली राम, जीके कोस्टा, अमीन अंसारी, दशरथ शर्मा, मदन पटेल, राकेश नामदेव, संदीप दीपंकर आदि ने प्रमुख सचिव ऊर्जा मध्य प्रदेश शासन से मांग की है कि वे मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल की सभी उत्तरवर्ती कंपनियों के प्रबंधन को आदेश दें कि जून माह में सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को वेतन वृद्धि एवं ग्रेच्युटी, अवकाश नगदीकरण सहित सभी लाभ प्रदान करें।

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