Friday, April 24, 2026
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भारत सरकार ने कहा- हिट एंड रन पर नए कानून एवं प्रावधान अभी लागू नहीं हुए, काम पर लौटें ड्राइवर्स

भारत सरकार ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 (2) में10 साल की सज़ा तथा जुर्माने के प्रावधान के बारे में वाहन चालकों की चिंता का संज्ञान लिया तथा ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधियों से आज विस्तृत चर्चा की। सरकार से बातचीत के बाद ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल स्थगित हो गई है।

सरकार यह बताना चाहती है कि ये नए कानून एवं प्रावधान अभी लागू नहीं हुए हैं। हम यह भी बताना चाहते हैं कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 (2) को लागू करने से पहले ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस से विचार-विमर्श करने के बाद ही निर्णय लिया जाएगा। 

हम ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस तथा सभी वाहन चालकों से अपील करते हैं कि आप अपने-अपने कामों पर वापस लौट जाएं। गृह सचिव अजय भल्‍ला ने कहा कि हिट एंड रन पर नियम अभी लागू नहीं होंगे। ड्राइवरों से काम पर लौटने की अपील की गई है। 10 साल की सजा और जुर्माने का नियम अभी लागू नहीं किया जाएगा।

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