नई दिल्ली (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरातियों पर विवादित टिप्पणी के चलते मानहानि का मुकदमा झेल रहे आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की याचिका पर सोमवार को सुनवाई की। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने तेजस्वी के खिलाफ गुजरात में चल रहे मानहानि केस को खत्म करने के संकेत दिए। सुप्रीम कोर्ट ने तेजस्वी से बेहतर और स्पष्ट हलफनामा दायर करने को कहा है। इस हलफनामे में तेजस्वी को यह लिखना है कि उन्हें गुजरातियों को ठग बताने वाले बयान पर खेद है और वो इसे वापस ले रहे हैं। जस्टिस एएस ओका की अध्यक्षता वाली बेंच ने एक सप्ताह बाद सुनवाई करने का आदेश दिया।
सुप्रीम कोर्ट में पांच जनवरी को कपिल सिब्बल ने तेजस्वी के बयान पर सफाई देते हुए हलफनामा दाखिल करने के लिए समय मांगा था, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने छह नवंबर 2023 को अहमदाबाद की निचली अदालत में तेजस्वी यादव के खिलाफ चल रहे मुकदमे पर रोक लगा दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने मामले का ट्रॉयल गुजरात से बाहर ट्रांसफर करने की तेजस्वी यादव की याचिका पर नोटिस जारी किया था।
तेजस्वी ने अहमदाबाद की निचली अदालत में चल रहे आपराधिक मानहानि के मामले मे पेशी से छूट और मामले को गुजरात से बाहर ट्रांसफर करने की मांग की थी। इस मामले में अहमदाबाद की निचली अदालत ने उन्हें 22 सितंबर को तलब किया था। निचली अदालत में अब 2 दिसंबर को सुनवाई तय की गई है।