Saturday, August 1, 2026
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संविदा कार्मिकों को सीधी भर्ती में मिलेगा 50 प्रतिशत आरक्षण, सरकार ने किया सेवा भर्ती नियमों में संशोधन

मध्य प्रदेश सरकार ने राजपत्र में प्रकाशन कर कहा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल एतद्‌ द्वारा मध्यप्रदेश खाद्य तथा औषधि प्रशासन (अराजपत्रित) सेवा भर्ती नियम-2022 में संशोधन करते हुए विभाग के सीधी भर्ती के नियमित पद के समकक्ष संविदा पदों पर 5 वर्ष की निरंतर सेवा पूर्ण करने वाले संविदा अधिकारियों एवं कर्मचारियों की कुल संख्या के पचास प्रतिशत पद अथवा सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी-5-2-2018-1-3 दिनांक 22 जुलाई 2023 के अनुसार विभाग में सीधी भर्ती के रिक्त पद के 50% तक के पद (दोनों में से जो कम हों) संविदा अधिकारियों अथवा कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए आरक्षित रखे जाएंगे।

इन निर्देशों अथवा संदर्भित पूर्व निर्देशों के अंतर्गत आरक्षण सुविधा का एक बार लाभ लेकर नियुक्ति प्राप्त कर लेने उपरांत पुनः लाभ की पात्रता नहीं होगी। परन्तु मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा सेवा में चयनित प्रत्येक व्यक्ति दो वर्ष की कालावधि के लिए परिवीक्षा पर नियुक्त किया जाएगा।

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