सीएम चौहान ने मंच से ही बिजली कंपनी के दो जूनियर इंजीनियर्स को कर दिया निलंबित

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि नया जमाना आ रहा है। अब प्रदेश में जनता का राज चलेगा, गड़बड़ करने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं बचेगा। कमाने वाला खायेगा और लूटने वाला जेल जायेगा। मुख्यमंत्री, मंत्री, कमिश्नर, कलेक्टर जनता के पास जाकर उनका कार्य करेंगे। मुख्यमंत्री जन-सेवा अभियान में गाँव, पंचायत, वार्ड में शिविर लगा कर जनता को विभिन्न योजनाओं का लाभ और उनके अधिकार प्रदान किये जायेंगे।

सीएम चौहान आज बैतूल जिले के ग्राम कुंडबकाजन में मुख्यमंत्री जन-सेवा अभियान में चिन्हित हितग्राहियों को स्वीकृति-पत्र वितरण कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने जनता के कार्यों में गड़बड़ी करने वाले 4 अधिकारियों- बैतूल के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, खनिज अधिकारी और बिजली विभाग के 2 जूनियर इंजीनियर को मंच से ही निलंबित करने के निर्देश दिये।

सीएम चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री जन-सेवा अभियान में हर पंचायत हर वार्ड में शिविर लगाए जाकर शासन की विभिन्न योजनाओं में स्वीकृति-पत्र वितरित किये जा रहे हैं। ग्रामीणों को उनके गाँव पहुँच कर लाभ दिया जा रहा है। अब उन्हें अपने कार्यों के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि किसी भी शासकीय योजना में किसी को एक पैसा भी मत देना। यदि कोई मांगता है, तो सीधे सीएम हाउस शिकायत करना। जो भी गड़बड़ी करेगा उसे नौकरी करने लायक नहीं छोडूंगा।

सीएम चौहान ने क्षेत्रवासियों की मांग पर ग्राम बकाजन से भोजपुर मार्ग पर पुल निर्माण, भोजपुर-चिचोली मार्ग को चौड़ा करने और ग्राम पाटरैयत में 80 करोड़ की लागत से 132 केवी विद्युत सब-स्टेशन बनाने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने बताया कि ग्राम की वर्तमान वोल्टेज समस्या के निराकरण के लिये ग्राम चिंचोली से भीमपुर तक 22 किमी लम्बी 33 किमी की विद्युत लाइन डाली जा रही है। इसका कार्य आगामी 15 दिसम्बर तक पूरा कर लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने विद्युत समस्या संबंधी शिकायत मिलने पर संबंधित दो उप यंत्रियों को मंच से ही निलंबित करने की घोषणा की।

सीएम चौहान ने कहा कि जिले में स्वास्थ्य और खनिज से संबंधित शिकायतें भी मुझे मिली हैं। इन शिकायतों के आधार पर बैतूल के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी और खनिज अधिकारी को भी निलंबित किया जाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पेसा एक्ट प्रदेश के 89 जनजाति विकासखण्डों में लागू होगा। यह किसी के खिलाफ नहीं है, सबके हक का है। ग्राम सभा में गैर जनजातीय बंधु भी शामिल होंगे और फैसला लेंगे। पेसा एक्ट गरीबों की जमीन, जंगल, जल, सुरक्षा के अधिकार, महिलाओं के सशक्तिकरण के अधिकार दे रहा है।