एमपी में बिजली चोरी करने पर उपभोक्ता को 6 माह के सश्रम कारावास की सजा

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के भोपाल संचारण संधारण संभाग के ग्राम पुरा छिंदवाड़ा निवासी रघुवीर अहिरवार पिता गिरधारीलाल अहिरवार द्वारा एलटी लाइन से सीधे तार डालकर चोरी की बिजली से अपने खेत में सिंचाई करने के मामले में दोष सिद्ध होने पर जिला न्यायालय ने 6 माह सश्रम कारावास एवं सिविल दायित्व 40 हजार 829 रूपये जमा करने की सजा सुनाई।

गौरतलब है कि विद्युत कंपनी के तत्कालीन महाप्रबंधक (सतर्कता) आशीष भट्नागर द्वारा 28 नवंबर 2020 को चेकिंग के दौरान आरोपी रघुवीर अहिरवार को एलटी लाइन से सीधे तार जोड़कर चोरी की बिजली से साढ़े सात एचपी मोटर चलाकर तालाब से अपने खेत में सिंचाई करते पाए जाने पर विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 (1) (ए) के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत किया गया था।

प्रकरण में जिला न्यायालय द्वारा रघुवीर अहिरवार पिता गिरधारीलाल अहिरवार का अपराध प्रमाणित मानते हुए 6 माह के सश्रम कारावास एवं 40 हजार 829 रूपये सिविल दायित्व के रूप में दो माह के भीतर कंपनी में जमा करने की सजा से दण्डित किया गया। न्यायालय के आदेशानुसार आरोपी द्वारा सिविल दायित्व की राशि निर्धारित समयावधि में जमा नहीं करने पर 6 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त रूप से भुगतान करना होगा।