जबलपुर में बढ़ी कोरोना कर्फ्यू की अवधि, कलेक्टर ने जारी किये आदेश

janta Corona curfew

मध्य प्रदेश के जबलपुर में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिला कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने कोरोना कर्फ्यू को 1 मई तक के लिए बढ़ा दिया है।

नए आदेश के तहत जबलपुर जिले में पहले की ही तरह सभी पाबंदियां लागू रहेंगी। राशन, गैस और होटल-रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी की सुविधा मिलेगी। फल-सब्जी वाले ठेले में घूमकर बेच सकेंगे। वीकेंड पर दो दिन टोटल लॉकडाउन रहेगा।

इसके अलावा सब्जी व फल मंडियां सुबह चार से आठ बजे तक खुलती रहेंगी। वहीं, किराना और एलपीजी की होम डिलीवरी की सुविधा भी जारी रहेगी। दूध, दवा, पेट्रोल पंप, अस्पताल आदि आवश्यक सेवाएं पूर्व की तरह लॉकडाउन से मुक्त रहेंगे।

अपने आदेश में कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने कहा है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये जबलपुर की राजस्व सीमाओं के अंतर्गत वर्तमान में जबलपुर नगर निगम एवं छावनी परिषद में 22 अप्रैल से लागू जनता कोरोना कर्फ्यू के तहत् जारी आदेश को यथावत् एवं निरंतर रखते हुये उसे 26 अप्रैल को सुबह 6 बजे से 1 मई की सुबह के 6 बजे तक संपूर्ण जबलपुर जिले के समस्त नगरीय क्षेत्र में जनता कोरोना कफ्यू बढ़ाया एवं घोषित किया जाता है।