बिजली कंपनी की चेतावनी: विद्युत मीटर में छेड़छाड़ करने पर होगी तीन साल की जेल

मध्य प्रदेश की मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने कहा है कि यदि किसी उपभोक्ता को मीटर, उसकी रीडिंग, बिलिंग या बिजली व्यवधान जैसी कोई शिकायत हो तो वे तुरंत कॉलसेंटर के फोन नंबर 1912 पर या ऑनलाइन वेबसाइट portal.mpcz.in अथवा उपाय (UPAY) एप या बिजली वितरण केन्द/जोन कार्यालय में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। उपभोक्ताओं की शिकायतों के निराकरण की माकूल व्यवस्था की गई है। 

कंपनी ने चेतावनी देते हुए कहा है यदि उपभोक्ता मीटर में तोड़फोड़ या उखाड़कर अन्यत्र स्थापित करने या सर्विस लाइन को नुकसान पहुँचाने का कार्य करते हैं तो उनके विरूद्ध विद्युत अधिनियम-2003 की धारा-136 के तहत कार्रवाही होगी। इसमें 3 वर्ष का कारावास अथवा 10 हजार रूपये का जुर्माना अथवा दोनों सजाओं से दण्डित करने का प्रावधान है।