ऊर्जा मंत्री के निर्देश: अनिवार्य रूप से कराएं संविदा और आउटसोर्स कार्मिकों का दुर्घटना बीमा एवं ईएसआई

मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने प्रदेश के ऊर्जा विभाग और बिजली कंपनियों के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि विद्युत कंपनियों में कार्यरत संविदा और आउटसोर्स कार्मिकों का दुर्घटना बीमा एवं ईएसआई अनिवार्य रूप से करवाएँ।

ऊर्जा मंत्री ने कहा है कि संज्ञान में आया है कि उपकेन्द्रों तथा लाइनों के रख-रखाव के दौरान कई बार दुर्घटना होने पर इन कर्मचारियों के इलाज की समुचित व्यवस्था नहीं हो पाती है।

गौरतलब है कि बिजली कंपनियों में कार्यरत संविदा और आउटसोर्स कार्मिकों से मैदानी अधिकारियों के द्वारा नियम विरुद्ध करंट का कार्य कराया जाता है। जिसके कारण अनेक संविदा और आउटसोर्स कार्मिकों की करंट लगने से मृत्यु हो चुकी है और कई बुरी तरह घायल होकर अपंग हो चुके हैं।

वहीं घायल होने पर आउटसोर्स कर्मियों को उपचार के लिए बेहद मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि ठेका कंपनियां उपचार कराने में बहुत आनाकानी करती हैं, वहीं बिजली कंपनी भी आउटसोर्स कर्मचारियों का उपचार कराने की बजाय आउटसोर्स कर्मी बताकर अपना पल्ला झाड़ लेती हैं।