एमपी पावर कंपनियों के कर्मचारियों के एनपीएस में नियोक्ता के अंशदान पर वेतन से की जा रही है अतिरिक्त टीडीएस कटौती

मध्य प्रदेश विद्युत मंडल अभियंता संघ ने प्रदेश के ऊर्जा मंत्री को पत्र लिखकर बिजली कंपनियों में एनपीएस के लिए 4% नियोक्ता के योगदान का लाभ बढ़ाने के लिए धन्यवाद व्यक्त करते हुए बताया कि कर्मचारियों के वेतन से नियोक्ता के एनपीएस योगदान पर अतिरिक्त 4% (10% से अधिक) के अतिरिक्त टीडीएस की कटौती की जा रही है। 

अभियंता संघ के महासचिव विकास शुक्ला ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए सरकारी मॉडल के तहत एनपीएस अनिवार्य रूप से 1 जनवरी 2004 को या उसके बाद भर्ती केंद्र सरकार के कर्मचारियों (सशस्त्र बलों को छोड़कर) पर लागू होता है। इसके बाद, पश्चिम बंगाल को छोड़कर सभी राज्य सरकारों ने भी अपने कर्मचारियों के लिए एनपीएस को अपनाया है। सरकार कर्मचारी अपने वेतन के 10% की दर से मासिक योगदान करते हैं और सरकार द्वारा एक समान योगदान का भुगतान किया जाता है।

कॉर्पोरेट मॉडल में कंपनियां अपने कर्मचारियों के लिए रोजगार की शर्तों के अनुसार योगदान दरों के साथ एनपीएस को अपना सकती हैं। जबकि सभी नागरिक मॉडल में एनपीएस का सभी नागरिक मॉडल भारत के 18 से 65 वर्ष की आयु के सभी नागरिकों को स्वैच्छिक आधार पर एनपीएस में शामिल होने की अनुमति देता है।

इसके अलावा पहले मॉडल के संबंध में अर्थात ‘सरकार मॉडल’ में केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल 2019 से एनपीएस में नियोक्ता के योगदान की दर को बढ़ाया है। इसे 10% से बढ़ाकर 14% किया है । केंद्र सरकार के निर्देशों के अनुरूप मध्य प्रदेश सरकार ने सभी विभागों के लिए एनपीएस में नियोक्ता के योगदान में 4% की वृद्धि कर दी है।

उल्लेखनीय है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में केंद्रीय बजट 2022-23 पेश करते हुए कर कटौती की सीमा को 10% से 14% करने की घोषणा की। लेकिन वित्त मंत्री के दृष्टिकोण के विपरीत, मध्य प्रदेश की बिजली कंपनियों ने कर्मचारियों के वेतन से (अप्रैल-2022 से) एनपीएस नियोक्ता के योगदान के 4% की वृद्धि पर टीडीएस काटना शुरू कर दिया है। जबकि केंद्रीय बजट 2022-23 में राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए एनपीएस पर नियोक्ता के योगदान के लिए कर-मुक्त सीमा को बढ़ाकर 14% कर दिया गया था।

केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए सरकारी मॉडल के तहत आने वाले कर्मचारियों के लिए वृद्धिशील 4% एनपीएस पर अतिरिक्त कर बोझ से राहत प्रदान करने के लिए नियोक्ता के योगदान के लिए कर-मुक्त सीमा का संशोधन केवल 14% तक बढ़ा दिया गया था। मध्य प्रदेश विद्युत मंडल अभियान संघ ने अनुरोध किया है कि मामले की गंभीरता को देखें और बिजली कंपनियों को भारत सरकार के वित्त मंत्री के बयान के अनुरूप टीडीएस परिपत्र की समीक्षा करने के लिए कहें।