यूनाइटेड फोरम ने मुख्यमंत्री एवं ऊर्जा मंत्री को पत्र लिखकर की अनुकंपा नीति में संशोधन की मांग

मध्य प्रदेश यूनाइटेड फोरम फॉर पावर एम्पलाइज एवं इंजीनियर के प्रदेश अध्यक्ष  व्हीकेएस परिहार ने प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं ऊर्जा मंत्री को पत्र लिखकर मांग की है कि विद्युत कंपनियों में लागू अनुकंपा नियुक्ति नीति में संशोधन कर लंबित सभी अनुकंपा अश्रितों की नियुक्ति प्रदान की जाए।

उन्होंने अपने पत्र में लिखा कि फोरम संज्ञान में लाना चाहता है कि, मध्यप्रदेश के सभी विद्युत कंपनियों में अनुकंपा नियुक्ति वर्ष 1998 से बन्द कर दी गयी थी, जिसे 2012 में पुन: कई शर्तों के साथ लागू किया गया था, जबकि मध्यप्रदेश शासन में अनुकंपा नियुक्ति में ऐसा कोई भी बंधन/नियम प्रचलित नहीं है। विद्युत कंपनियों द्वारा अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों में 15.11.2000 के बाद से केवल दुघर्टना प्रकरणों एवं 10.04 2012 के उपरांत सभी प्रकरणों जैसे सामान्य मृत्यु एवं दुर्घटना मृत्यु पर अनुकंपा नियुक्ति दी जा रही है। जबकि फोरम का मानना है कि अनुकंपा नियुक्तियां सभी प्रकार के मृत्यु में जैसा कि मध्यप्रदेश शासन में दी जाती है, उसी नियम के तहत विद्युत कंपनियों में दी जाना चाहिये।

फोरम के संज्ञान में यह भी आया है कि सभी विद्युत कंपनियों में अनुकंपा नियुक्ति में एक जैसे नियम लागू नहीं है जैसे कि किसी विद्युत कंपनियों में अनुकंपा के तहत दी गयी नियुक्तियां संविदा में एवं अन्य कंपनियों में नियमित नियुक्तियां दी गयी है, साथ ही अनुकंपा नियुक्तियों में पद खाली न होने एवं वांछित योग्यता के अभाव के कारण कई नियुक्तियाँ लम्बे समय से लंबित है, जो कि दिवगंत कर्मचारी के परिवार के साथ अन्याय है। 

व्हीकेएस परिहार ने प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं ऊर्जा मंत्री को सुझाव प्रेषित करते हुए कहा कि कर्मचारियों के मृत्यु को दिनांक एवं मृत्यु के तरीकों को आधार न मानकर आज दिनांक तक लंबित सभी अनुकंपा आश्रितों की उनके योग्यता के आधार पर अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की जाये। सभी अनुकंपा नियुक्ति नियमित आधार पर की जाये एवं आज दिनांक तक जो भी नियुक्तियां संविदा आधार पर की गई है उन्हें नियमित किया जाये।

उच्च तकनीकी एवं अन्य योग्यता प्राप्त अनुकंपा आश्रितों को भी निम्न योग्यता का प्रमाण पत्र पस्तुत करने एवं उसके लिये समय प्रदान किया जाता है। इस संबंध में अनुरोध है कि उच्च योग्यता प्राप्त आश्रित को पीजीडीसी/सीपीसीटी/आईटीआई जैसे निम्न योग्यता प्राप्त करने हेतु बाध्य न कर उन्हें निर्धारित पद पर नियुक्ति दी जाये। (सभी कंपनियों में पद खाली न होने के कारण अनुकंपा नियुक्तियाँ देने में देरी की जा रही है। अतः सभी लंबित नियुक्तियों को सुपर न्यूमेरिक पद मानते हुये अनुकंपा नियुक्ति तुरंत प्रदान की जाये।

उन्होंने कहा कि इस संबंध में ऊर्जा मंत्री द्वारा कई बार चर्चा के दौरान प्रचलित नीति में बदलाव लाने हेतु आश्वासन भी दिया गया था, लेकिन आज दिनांक तक उस पर कार्यवाही न होने के कारण अनुकंपा आश्रित कई परिवार अभी भी शासन के आदेशों का इंतजार कर रहे है। माननीय को ज्ञात है कि विद्युत कंपनियों में वर्तमान में कई पद रिक्त है एवं अनुकंपा आश्रितों को उन पदों के विरूद्ध नियुक्ति दिये जाने से सभी अनुकंपा आश्रितों के साथ न्याय हो सकेगा। अतः अनुरोध है कि इस संबंध में शीघ्र अतिशीघ्र कार्यवाही करने की कृपा करें।