मध्य प्रदेश में विद्युत आपूर्ति सेवाओं के लिए अत्यावश्यक सेवा कानून लागू

मध्यप्रदेश शासन के गृह विभाग ने मध्यप्रदेश में कार्यरत ऊर्जा विभाग के अधीनस्थ सभी छः कंपनियों यथा एमपी पॉवर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड जबलपुर, मप्र पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड जबलपुर, मप्र पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड इंदौर, मप्र मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड भोपाल, मप्र पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड जबलपुर एवं मप्र पॉवर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड जबलपुर के नियमित एवं संविदा कर्मचारियों तथा बाह्य स्त्रोत सेवा प्रदाता एजेंसियों के माध्यम से नियोजित कार्मिकों की सेवाएं मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विछिन्नता अधिनियम, 1979 (क्रमांक 10 सन् 1979) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए अत्यावश्यक सेवाएं घोषित की हैं।

मध्यप्रदेश में कार्यरत ऊर्जा विभाग के अधीनस्थ सभी छः कंपनियों में विद्युत सेवाओं में कार्य करने वाले कार्मिकों पर आदेश जारी होने की दिनांक से तीन माह की अवधि के लिए यह आदेश लागू होगा और कार्य करने से इंकार नहीं किया जा सकेगा। मध्यप्रदेश में कार्यरत ऊर्जा विभाग की सभी छः कंपनियों के कार्मिकों से अपील की गई है कि वे अपने कर्तव्यस्थल पर उपस्थित रहकर पूरी जिम्मेदारी से कार्य निष्पादन करते रहें और प्रदेश की विद्युत आपूर्ति को सुचारू बनाएं रखें।