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समझौता राशि जमा नहीं करने वाले बिजली उपभोक्‍ताओं पर होगी कार्यवाही, विशेष न्यायालयों में दर्ज कराए जाएंगे प्रकरण

जॉंच दलों द्वारा विद्युत चोरी एवं अनधिकृत विद्युत उपयोग करने के मामलों में दर्ज विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 एवं 138 के समस्‍त ऐसे प्रकरणों जिनमें विद्युत उपभोक्‍ताओं द्वारा शत प्रतिशत क्षतिपूर्ति राशि मय समझौता राशि के जमा नहीं की जा रही है, उन प्रकरणों को विशेष न्‍यायालय में दर्ज कराये जाने की कार्यवाही की जाएगी।

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा कंपनी कार्यक्षेत्र के ऐसे सभी उपभोक्‍ताओं जिनके विरूद्ध विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 एवं 138 के अंतर्गत अनधिकृत विद्युत उपयोग अथवा विद्युत चोरी के मामले दर्ज हैं, से अपील की है कि वे जल्‍द से जल्‍द नियमानुसार निर्धारित समयावधि में शत प्रतिशत क्षतिपूर्ति राशि मय समझौता राशि कंपनी के खाते में जमा करायें और उनके विरूद्ध होने वाली कार्यवाही से बचें।

गौरतलब है कि कंपनी द्वारा शत-प्रतिशत क्षतिपूर्ति राशि मय समझौता राशि के जमा नहीं करने वाले उपभोक्‍ताओं के प्रकरणों को गंभीरता से लेते हुए विशेष न्यायालयों में दर्ज कराये जाने की कार्रवाई की जा रही है, ताकि संबंधित विशेष न्यायालयों में दर्ज करने पर अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के तहत संबंधित उपभोक्ता के विरूद्ध नियमानुसार न्यायालयीन कार्यवाही की जा सके।

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