Sunday, March 23, 2025
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एमपी में शस्‍त्र लाईसेंस के लिए बिजली कंपनी से एनओसी लेना अनिवार्य, पुराने बकायदारों व बिजली चोरी करने पर भी होगी कार्यवाही

मध्य प्रदेश में सरकार ने शस्‍त्र लाईसेंस लेने के लिए बिजली कंपनी से एनओसी लेना अनिवार्य कर दिया है। इसके साथ ही बिजली चोरी करने वालों और विद्युत बिल जमा नहीं करने वालों के शस्त्र लाइसेंस निरस्त किए जाएंगे।

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी कार्यक्षेत्र के भोपाल, नर्मदापुरम, ग्‍वालियर एवं चंबल संभाग अंतर्गत आने वाले 16 जिलों में आर्म्‍स डीलर लाईसेंस एवं शस्‍त्र लाईसेंस की स्‍वीकृति एवं नवीनीकरण के लिए बिजली कंपनी से नोड्यूज प्राप्‍त किया जाना अनिवार्य है।

कंपनी द्वारा गृह विभाग, मप्र शासन के आदेश के अनुसार कंपनी कार्यक्षेत्र के ऐसे शस्‍त्रधारी बिजली उपभोक्‍ता जिनके द्वारा बकाया विद्युत बिलों का समय पर भुगतान नहीं किया जा रहा है, सा‍थ ही ऐसे शस्‍त्रधारी बिजली उपभोक्‍ता जो अनधिकृत बिजली का उपयोग अथवा बिजली चोरी करते पाए जाएंगे उनके आर्म्‍स डीलर लाईसेंस और शस्‍त्र लाईसेंस को जिला दण्‍डाधिकारी (District magistrate) के माध्‍यम से निरस्‍त कराने की कार्यवाही की जा रही है।

मध्‍य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध संचालक क्षितिज सिंघल ने बताया है कि शस्‍त्र लाईसेंस एवं उसके नवीनीकरण हेतु आवश्‍यक बिजली कंपनी की नोड्यूज (एनओसी) बिजली उपभोक्‍ताओं को बिजली बिल की संपूर्ण राशि का भुगतान करने के उपरांत ही कंपनी द्वारा जारी की जाएगी।  

गौरतलब है कि मध्‍य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा म.प्र.शासन गृह विभाग के आदेशों के परिपालन में कंपनी कार्यक्षेत्र के बिजली उपभोक्‍ताओं द्वारा बकाया विद्युत बिल राशि जमा नहीं करने पर शस्‍त्र लाईसेंस निरस्‍त किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

इस संबंध में कंपनी द्वारा संबंधित जिला दण्‍डाधिकारी  (District magistrate) के माध्‍यम से कार्यवाही किये जाने के साथ ही कंपनी के मैदानी कार्यालयों को बकाया बिल जमा नहीं करने वाले अथवा अनधिकृत बिजली का उपयोग एवं बिजली चोरी में लिप्‍त पाए जाने वाले शस्‍त्रधारी बिजली उपभोक्‍ताओं को चिन्‍हित कर कार्यवाही करने को कहा है।

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