Friday, September 11, 2026
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जस्टिस भट्ट भी नहीं सुनेंगे सोम डिस्टिलरीज का केस,अबचीफ जस्टिस तय करेंगे बेंच

जबलपुर। एमपी हाई कोर्ट के जस्टिस विशाल मिश्रा के बाद अब जस्टिस संदीप भट्ट की कोर्ट ने भी सोम डिस्टिलरीज प्राइवेट लिमिटेड और सोम डिस्टिलरीज एंड बेवरेज प्राइवेट लिमिटेड की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। आबकारी वर्ष 2025-26 के लिए लाइसेंस निलंबन को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। अब चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा प्रशासनिक स्तर पर तय करेंगे कि मामले पर सुनवाई किसकी बेंच में होगी।

आबकारी वर्ष 2025-26 के लिए लाइसेंस निलंबन को चुनौती देने वाली सोम डिस्टिलरीज प्रालि और सोम डिस्टिलरीज एंड ब्रेवरीज प्रालि की याचिका सुर्खियों में है। जस्टिस विशाल मिश्रा के बाद अब जस्टिस एसएन भट्ट भी इस मामले की सुनवाई से हट गए हैं। बीती 6 फरवरी को हुई सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से सीनियर एडवोकेट संजय अग्रवाल और अधिवक्ता राहुल दिवाकर ने पक्ष रखा था।

वहीं राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता हरप्रीत सिंह रूपराह और अधिवक्ता आदित्य पाराशर ने दलीलें दी थीं। दलीलें सुनने के बाद जस्टिस विशाल मिश्रा की अदालत ने निर्णय सुरक्षित रख लिया था। जस्टिस मिश्रा के मामले से हटने के बाद चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा ने प्रशासनिक स्तर पर जस्टिस एसएन भट्ट के समक्ष इस याचिका को सूचीबद्ध करने के निर्देश 25 फरवरी को दिए थे। मुकदमा बीते दिन जस्टिस भट्ट की अदालत में सूचीबद्ध था, लेकिन उन्होंने भी इस मामले की सुनवाई से इंकार कर दिया है।

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