Friday, April 24, 2026
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MPPKVVCL ने जारी किए महंगाई भत्ते के आदेश, सेवानिवृत कर्मियों को एकमुश्त मिलेगा एरियर

मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने अपने कार्मिकों के महंगाई भत्ते के आदेश जारी कर दिए हैं। एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी ने मध्‍य प्रदेश शासन, वित्त विभाग के परिपत्र के अनुरूप पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के कार्मिकों को 1 जुलाई 2024 से सातवें वेतनमान के अंतर्गत 53 प्रतिशत और 1 जनवरी 2025 से 55 प्रतिशत महंगाई भत्ता स्वीकृत किया है।

उल्लेखनीय है कि पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के कार्मिकों को 1 जनवरी 2024 से सातवें वेतनमान में 50 प्रतिशत की दर महंगाई भत्ता दिया जा रहा था। 

पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के कार्मिकों को उपर्युक्तानुसार मंहगाई भत्ते में हुई वृद्धि का लाभ मई 2025 के वेतन के साथ दिया जाएगा।

1 जुलाई 2024 से 30 अप्रैल 2025 तक की एरियर राशि का भुगतान पांच समान किश्तों में क्रमशः माह मई, जून, जुलाई, अगस्त व सितंबर 2025 के वेतन के साथ किया जाएगा। 

पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के जो कार्मिक 1 जुलाई 2024 से 31 मई 2025 की अवधि में सेवानिवृत अथवा मृत हो गए हैं, उन्हें या नामांकित सदस्य को एरियर की राशि का भुगतान एकमुश्त किया जाएगा।

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